रीवा

कृषकों के ऋण प्रकरण प्राथमिकता के आधार पर वितरित करें – सांसद श्री मिश्र

कृषकों के ऋण प्रकरण प्राथमिकता के आधार पर वितरित करें – सांसद श्री मिश्र
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को प्रो-एक्टिव होकर स्वीकृत करे ऋण प्रकरण – सांसद
लाडली बहना योजना के अन्तर्गत आधार कार्ड फीड करने के लिए रविवार को भी खोले बैंक

रीवा एमपी:  जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक (डीएलसीसी) की सांसद द्वय श्री जनार्दन मिश्र एवं राजमणि पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल नगर पालिक निगम की आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन, विधायक प्रतिनिधि सिरमौर जिला पंचायत सीईओ सौरभ सोनवणे एवं अग्रणी जिला प्रबंधक संजय निगम सहित बैंकर्स एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।
सांसद श्री मिश्र ने डीएलसीसी की बैठक में कहा कि बैंकर्स जमा एवं अग्रिम का अनुपात आरबीआई के मानक के अनुरूप 60 प्रतिशत तक बढ़ाये। वर्तमान में ऋण जमा अनुपात 39.74 प्रतिशत ही है जो कि बहुत कम है। उन्होंने कहा कि बैंक में मार्च माह तक 1420832 लाख रूपये जमा हुये हैं जबकि बैंकर्स द्वारा केवल 5646631 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। सांसद ने कहा कि बैंकर्स छोटे-छोटे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरित करें। फूड प्रोसिसिंग के लिये ऋण देने में प्राथमिकता दी जाये। उन्होंने कहा कि बैंकर्स अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिये प्रारंभ की गई हितग्राही मूलक योजना के अन्तर्गत ऋण वितरित करने में कोई रूचि नहीं ले रहे है। यह आपत्ति जनक है। गरीब आदिवासियों का जीवन परिवर्तन करने का हमारा दायित्व है। बैंकर्स उन्हें ऋण वितरित करने में प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि प्राइवेट बैंक ऋण राशि स्वीकृत एवं वितरित करने में कोई रूचि नहीं ले रहे है ऐसी स्थिति में जिले में प्राइवेट बैंकों को बंद करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि बैंकर्स छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये आर्थिक मदद करें वे प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा ऋण स्वीकृत करने का अभियान चलाये। महाविद्यालयों एवं व्यावसायिक संस्थाओं में जाकर शिविर आयोजित कर शिक्षा ऋण लेने के लिये जागरूक करें तथा शिक्षा ऋण के लिये ब्याज दर की भी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि बैंकर्स कृषि ऋण, शिक्षा ऋण एवं हाउसिंग ऋण स्वीकृत एवं वितरित करें। वे प्रायर्टी सेक्टर में भी ऋण दें।
कलेक्टर ने कहा कि हितग्राहीमूलक योजनाओं एवं रोजगार मूलक योजनाओं के ऋण प्रकरण बिना उचित कारण के वापस न करें नहीं तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि बैंकर्स प्रेषित प्रकरणों को स्वीकृत कर तीन दिवस के अंदर वितरित करें। बिना उचित कारण के बैंकर्स ऋण प्रकरण अपने पास लेकर न बैठे। उन्होंने कहा कि डेयरी प्रकरण, मत्स्य उत्पादन, पीएम स्वनिधि योजना, पथ विक्रेता ऋण योजना, उद्यम क्रांति योजना पीएमएफएमई, ट्टया मामा आर्थिक योजना, बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, आर्थिक कल्याण योजना के तहत ऋण प्रकरण स्वीकृत कर तत्काल वितरित करें। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना के अन्तर्गत बैंक आने वाली समस्त महिलाओं के कठिनाईयों का निराकरण करें। वे अपना ओरिजनल आधार कार्ड लेकर आयेगीं उसकी जानकारी फीड करें। इसके लिए रविवार को भी बैंक खोले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत किसानों के आधार कार्ड उनके बैंक खाते से लिंक करें।

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