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जिले में कैल्शियम कार्बाइड और अवैध कार्बाइड गन के उपयोग, भंडारण एवं क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध

जिले में कैल्शियम कार्बाइड और अवैध कार्बाइड गन के उपयोग, भंडारण एवं क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान रीवा मध्य प्रदेश 

रीवा. जिले में आम नागरिकों की जान-माल, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी-अनुभाग) विभाग, भोपाल के पत्र के क्रम में कैल्शियम कार्बाइड एवं अन्य खतरनाक रसायनों के आयात, भंडारण, परिवहन और वितरण में वैधानिक नियमों का कड़ाई से पालन एवं सतत निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। कैल्शियम कार्बाइड एक अत्यंत संवेदनशील, ज्वलनशील और विस्फोटक रसायन है, जिसका अनधिकृत भंडारण व दुरुपयोग जनसुरक्षा के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है।

 

जारी आदेश के अनुसार रीवा जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। जिले के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, संस्था, व्यापारी या पटाखा निर्माता/विक्रेता प्रतिबंधित प्रकार के पटाखे, आतिशबाजी तथा लोहे, धातु व पी.वी.सी. के पाइपों में विस्फोटक पदार्थ या कैल्शियम कार्बाइड भरकर अत्यधिक ध्वनि एवं धमाका उत्पन्न करने वाली अवैध संशोधित पटाखों यानी कार्बाइड गन का निर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय, प्रदर्शन, वितरण या किसी भी रूप में उपयोग नहीं करेगा। इसके साथ ही, कोई भी व्यापारी, फर्म या लाइसेंसधारी व्यक्ति कैल्शियम कार्बाइड को सीधे अनधिकृत व्यक्तियों या खुले बाजार में आम उपभोक्ताओं को नहीं बेचेगा, और यह सामग्री केवल विधिवत अनुमत व लाइसेंसशुदा परिसर में ही लाई, रखी एवं उपयोग की जाएगी।

प्रशासनिक निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए जिला स्तर पर जारी समस्त फॉर्म लाइसेंसों (500 किलोग्राम से अधिक भंडारण क्षमता) तथा संबंधित रासायनिक गोदामों का राजस्व, पुलिस और संबंधित तकनीकी विभाग के संयुक्त दल द्वारा तत्काल भौतिक सत्यापन किया जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत सभी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों को दैनिक प्राप्ति-बिक्री रजिस्टर का नियमित संधारण करना होगा, तथा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी व पुलिस अधिकारी ऐसे परिसरों का नियमित औचक निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे।

यदि किसी प्रतिष्ठान या गोदाम में लाइसेंस क्षमता से अधिक भंडारण पाया जाता है या अनधिकृत विक्रय व दुरुपयोग प्रमाणित होता है, तो पेट्रोलियम अधिनियम 1934, कैल्शियम कार्बाइड नियमों और विस्फोटक नियम 2008 के तहत संबंधित का लाइसेंस तत्काल निलंबित या निरस्त करने की विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह एकपक्षीय आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो आगामी 20 नवंबर तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसका पालन अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम और एसडीओ (पुलिस) द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा।

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