अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
सार्वजनिक स्थलों के आसपास आतिशबाजी की दुकानें भी प्रतिबंधित
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान मऊगंज मध्यप्रदेश
मऊगंज :जिले में नागरिकों की सुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ओगरे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत लोहे, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों (कार्बाइड गन) के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के अनुसार ऐसे अवैध संशोधित पटाखों का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण एवं प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही जिले के सार्वजनिक स्थलों, अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, मंदिरों एवं मस्जिदों के आसपास आतिशबाजी की दुकानों का संचालन भी प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर श्री ओगरे ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित विभागों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इसकी सूचना समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं जिले के संबंधित कार्यालयों के सूचना पटल के माध्यम से आमजन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

