जिलाधिकारी ने एसडीओ,थानेदार सहित संबधित अधिकारियों को इसका सख्ती से अनुपालन करवाने का दिया निर्देश.
सीतामढी बिहार: जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु दिनांक 22-01-2022 से लागू प्रतिबंधों के आलोक में विवाह समारोह में भीड़-भाड़ को नियंत्रण में रखने हेतु स्थानीय थाने को कम-से-कम 3 दिनों पूर्व विवाह की सूचना देने का प्रावधान किया गया है। विवाह के आयोजक की ओर से सूचना देना अनिवार्य होगा।
जिसमें वर का नाम,वर के पिता एवं माता का नाम,वर का पता,वधू का नाम,वधु के पिता एवं माता का नाम,वधू का पता,वैवाहिक स्थल की विवरणी,वैवाहिक कार्यक्रम की तिथि,
इस वैवाहिक समारोह में दहेज नहीं लिया अथवा दिया जा रहा है,आदि विस्तृत जानकारी देनी होगी। यह भी बताना होगा कि इस वैवाहिक समारोह में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है ,साथ ही
वैवाहिक समारोह में कोविड अनुकुल व्यवहार एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है की जानकारी भी देनी होगी। जिलाधिकारी ने सभी एसडीओ,थानेदार एवं संबंधीत अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसका से सख्ती से अनुपालन करवाना सुनिश्चित करे.