रिपोर्ट विकेश कुमार पुर्वे सीतामढ़ी
मोबाइल डेमोंसट्रेशन भान के द्वारा मतदाताओं को डिजिटल तरीके से ई० वी० एम,वी वी पैट के बारे में दी जाएगी जानकारी।
सभी विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित तिथि के अनुसार मोबाइल डेमोंसट्रेशन भान के द्वारा की जाएगी जागरूकता।
15 जनवरी 2024 से मोबाइल वाहनों की की जाएगी* रवानगी
आगामी लोकसभा निर्वाचन –2024 तथा अन्य निर्वाचनों के मद्देनजर मतदाताओं को ई वी एम एवं वी वी पैट के बारे में मोबाइल डेमोंसट्रेशन वाहनों के द्वारा जानकारी दी जाएगी और उन्हें जागरूक किया जाएगा। उक्त सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित तिथि के अनुसार वाहनों का परिचालन कराया जाएगा। साथ ही डिजिटली मतदाताओं को ई वी एम एवं वी वी पैट के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया जाएगा।सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए 15 जनवरी 2024 से मोबाइल डेमोंसट्रेशन वाहनों की रवानगी समाहरणालय परिसर से की जाएगी। मोबाइल डेमोंसट्रेशन भान के माध्यम से प्रत्येक मतदान केंद्र भवन को कवर करते हुए मतदाताओं को जागरूक करने हेतु ई वी एम एवं वी वी पैट का प्रदर्शन किया जाएगा।
इस संबंध में मोबाइल डेमोंसट्रेशन वाहन का परिचालन संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा तैयार किए गए कार्य योजना तथा दिशा निर्देश में किया जाएगा। निर्देश दिया गया है कि सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार मोबाइल डेमोंसट्रेशन भान के परिचालन की कार्य योजना तैयार करेंगे कि आयोग द्वारा निर्धारित अवधि में सभी मतदान केंद्र भवनों को कवर किया जा सके। साथ ही प्रत्येक मतदान केंद्र भवनों पर डेमोंसट्रेशन हेतु संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा मोबाइल डेमोंसट्रेशन वाहनों पर एक ए ०एल ०एम० टी की प्रति नियुक्ति की जाएगी जो मतदान केंद्र भवनों पर मतदाताओं को जागरूक करने हेतु ईवीएम/ वीवीपैट का प्रदर्शन करेंगे। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि मोबाइल डेमोंसट्रेशन भान का परिचालन तथा ई वी एम डेमोंसट्रेशन कार्य का स्वयं अनुश्रवण करेंगे तथा प्रतिदिन मतदान केंद्र भवनों पर किए गए डेमोंसट्रेशन कार्य का फोटोग्राफ्स जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मोबाइल डेमोंसट्रेशन भान में प्रयुक्त ई वी एम की सुरक्षा हेतु प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु एक दंडाधिकारी तथा आवश्यकता अनुसार सशस्त्र बल की प्रति नियुक्ति उक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा किया जाएगा। निर्देशित किया गया है कि उक्त कार्य हेतु संबंधित अनुमंडल अधिकारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे।