
दुर्गापूजा को लेकर सीतामढ़ी में प्रशासन अलर्ट, डीएम-एसपी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान सीतामढ़ी बिहार
सीतामढ़ी,। दुर्गापूजा के दौरान विधि-व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन एवं यातायात व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को समाहरणालय में जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया एवं पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
डीएम एवं एसपी ने अधिकारियों को आसूचना तंत्र को मजबूत एवं सक्रिय रखने तथा संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दुर्गापूजा के दौरान उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन, सुगम यातायात एवं सुदृढ़ विधि-व्यवस्था प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
अधिकारियों को पूजा समितियों एवं सभी संबंधित पक्षों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने तथा समय पर शांति समिति की बैठक आयोजित करने को कहा गया। सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर तैयारियों का जायजा लेने का निर्देश दिया गया।
सोशल मीडिया पर रहेगी विशेष निगरानी
प्रशासन ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को अफवाहों का तत्काल खंडन करने तथा अफवाह फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। पूर्व की घटनाओं में शामिल लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए।
भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम (QRT) एवं क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम (QMRT) को सक्रिय रखने को कहा गया।
पूजा पंडालों में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य
डीएम ने निर्देश दिया कि आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही पूजा पंडालों का निर्माण एवं संचालन किया जाए। पंडालों में विद्युत कनेक्शन की उचित व्यवस्था, अग्निशमन के इंतजाम तथा सीसीटीवी/वीडियोग्राफी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा गया।
पंडालों का निर्माण इस प्रकार करने का निर्देश दिया गया है कि सड़क, जलापूर्ति, जल निकासी, टेलीफोन, बिजली केबल अथवा सरकारी एवं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचे और यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो।
डीजे पर प्रतिबंध, रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर रोक
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। पूजा स्थलों पर आपत्तिजनक स्लोगन, कार्टून आदि के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए पूजा स्थलों पर महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग कतार की व्यवस्था करने का निर्देश पूजा समितियों को दिया गया है।
विसर्जन के दौरान नाव परिचालन पर भी निगरानी
दुर्गापूजा विसर्जन को लेकर भी प्रशासन ने विशेष तैयारी के निर्देश दिए हैं। एसडीओ को नावों के निबंधन, नावों की संख्या, प्रशिक्षित गोताखोरों एवं नाविकों की उपलब्धता की समीक्षा करने को कहा गया है। विसर्जन के दिन बिना अनुमति नदी में नाव परिचालन पर रोक रहेगी।
जिले में दुर्गापूजा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था एवं एंबुलेंस की उपलब्धता तथा आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की तैनाती के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।
प्रशासन ने पूजा समितियों एवं आम लोगों से अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध सूचना को बिना सत्यापन सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं करने की अपील की है।
जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर:
06226-250316, 250317, 250318
ब्रीफिंग में जिले के वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।



