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कलेक्टर ने 3 आदतन अपराधियों को दिए जिला बदर के आदेश

कलेक्टर ने 3 आदतन अपराधियों को दिए जिला बदर के आदेश

जिले के 8 आदतन अपराधियों को हर 15 दिन में थाने में हाजिरी देने के आदेश  

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान रीवा मध्य प्रदेश 

 

रीवा .कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने 3 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन्हें रीवा सहित मैहर, सतना, सीधी, मऊगंज तथा सिंगरौली जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत की गई है। इसी तरह कलेक्टर ने 8 आदतन अपराधियों को उनके निवास के थाने में एक साल तक प्रत्येक 15 दिन में हाजिरी देने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) (क) के तहत की गई है। पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर तथा थाने में हाजिरी देने की कार्रवाई की गई है।

जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार चुन्नू प्रजापति उर्फ दुर्गेश पिता सोमेश्वर प्रजापति आयु 22 वर्ष निवासी कोरियान मोहल्ला रीवा को जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। यह आदतन अपराधी अभी केन्द्रीय जेल रीवा में निरूद्ध है। जेल से रिहा होने के दिनांक से एक वर्ष तक के लिए इसे जिला बदर किया गया है। अंजनी माझी पिता तेजबली माझी आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम ददरी तथा मनीष कोल उर्फ कोक्को पिता राजू कोल आयु 24 वर्ष निवासी ललपा रीवा को भी जिला बदर किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि इन अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें लोगों को डराने-धमकाने, अवैध शस्त्र, गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने लूट तथा अन्य प्रकरण दर्ज हैं। इनके विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई लेकिन इनकी आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आई। इनके कृत्यों से आमजन के मन में भय तथा असुरक्षा व्याप्त है। कानून और व्यवस्था तथा लोक शांति बनाए रखने के लिए इनके विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना यदि एक वर्ष की अवधि में इनके द्वारा प्रतिबंधित जिलों में प्रवेश किया जाता है तो मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने बताया कि 8 अपराधियों के विरूद्ध थाने में एक वर्ष तक हर 15 दिवस में हाजिरी देने के आदेश दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार दीपक पाण्डेय उर्फ भुल्ली पिता स्वर्गीय ओंकारनाथ पाण्डेय आयु 35 वर्ष निवासी मझगवां, अमि‍त सिंह चौहान पिता अंतिम सिंह चौहान आयु 23 वर्ष निवासी जतरी डभौरा, बबुलिया उर्फ तुलसी रावत पिता किशोर रावत आयु 43 वर्ष निवासी ग्राम चोरहटा रीवा तथा विकास सिंह पटेल उर्फ बेटू पिता अशोक सिंह पटेल आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम नरौरा को एक साल तक थाने में हाजिरी के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह जितेन्द्र उर्फ जीतू कुशवाहा पिता स्वर्गीय राममनोहर कुशवाहा आयु 34 वर्ष निवासी ग्राम बैजनाथ, आशीष कुमार पाठक उर्फ पिंटू पिता स्वर्गीय शोभनाथ पाठक आयु 46 वर्ष निवासी नौवस्ता, राहुल पाण्डेय पिता जगमोहन पाण्डेय आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम भिटवा तथा अंकित कुमार दीपांकर पिता रामसिया दीपांकर उम्र 26 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 7 पचामा त्योंथर को भी एक वर्ष तक हर 15 दिन में थाने में हाजिरी के आदेश दिए गए हैं। इन सभी अपराधियों के कृत्यों से आमजनता के मन में भय व्याप्त था लोक शांति को बनाए रखन के लिए यह कार्रवाई की गई है।

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