सीतामढी बिहार:प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास ऐप प्लस की सूची में शामिल योग्य परिवारों का ग्राम सभा से अनुमोदित प्राथमिकता सूची के विरुद्ध सूची से नाम हटाने अथवा प्राथमिकता में परिवर्तन करने के संबंध में शिकायत जिला स्तरीय अपीलीय समिति के समक्ष दायर की जा सकती है यह शिकायत संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम सभा से प्राथमिकता अनुमोदित होने के 7 दिन बाद प्रत्येक कार्य दिवस को समय 11:00 पूर्वाहन से 4:00 अपराहन के बीच कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सीतामढ़ी में स्थापित विशेष काउंटर पर जमा कराया जा सकता है शिकायतकर्ता निर्धारित समय सीमा के अंदर ग्राम सभा से अनुमोदित प्राथमिकता सूची से हटाने अथवा प्राथमिकता में परिवर्तन करने के विषय पर अपना शिकायत पत्र उचित साक्ष्य के साथ समर्पित करेंगे। जिसमें उनका नाम पिता/ पति का नाम ग्राम/ वार्ड पंचायत/ प्रखंड एवं मोबाइल संख्या स्पष्ट अंकित रहना चाहिए। निर्धारित समय सीमा के उपरांत एवं निर्धारित विषय के अलावा अन्य विषय पर जमा कराए गए शिकायत पद पर विचार नहीं किया जाएगा.