मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर प्रचार की गतिविधियां रहेगी प्रतिबंधित
रीवा एमपी: त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 में प्रथम चरण का मतदान 25 जून को प्रथम चरण का मतदान होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने कहा है कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। अभ्यर्थियों के एजेण्ट भी अपनी टेबिल मतदान केन्द्र 100 मीटर के बाहर लगायेंगे। वे मतदान केन्द्र के 100 मीटर के बाहर ही मतदाताओं को मतदान पर्ची वितरित करेंगे। कलेक्टर ने बताया कि मतदान समाप्ति के समय अपरान्ह 3 बजे तक जितने मतदाता 100 मीटर के अन्दर आ जायेगे उन्हें पीठासीन अधिकारी अंतिम व्यक्ति से प्रथम व्यक्ति तक पर्ची देकर मतदान करायेगा।
कलेक्टर ने कहा कि मतदाता मतदान केन्द्र के अंदर अपना वैध पहचान पत्र लेकर ही प्रवेश करेंगे। अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के 100 मीटर के बाहर ही अपने बूथ बनायेंगे। वे 100 मीटर के बाहर ही अपना सूचना पटल लगायेगे। यदि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति 100 मीटर के अंदर प्रवेश करता है तो उसके विरूद्ध निर्वाचन अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।