नेशनल लोक अदालत में बिजली, जल कर एवं सम्पत्ति कर में छूट
रीवा एमपी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा द्वारा एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशन में सम्पूर्ण रीवा सहित जिले की समस्त तहसील न्यायालयों में 13 अगस्त को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में सभी प्रकार के प्रकरण एन.आई.एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत, आपराधिक, शमनीय, मेट्रोमॉनियल, दीवानी के पूर्ववाद एवं न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकरण तथा दीवानी, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में विद्युत विभाग द्वारा नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर विषेश छूट उपभोक्ताओं को प्रदान किए जाने के लिए प्री-लिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर पर दोनों में छूट दी जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 162 व 163 के तहत तथा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 और 132 में निहित शक्तियों के आधार पर जल कर एवं सम्पत्ति कर में उपभोक्ताओं को विषेश छूट दी जाएगी। उपभोक्ताओं से अपने-अपने प्रकरणों को निराकृत करने के लिए लोक अदालत में दी जाने वाली छूट का लाभ उठाने की अपील की गई है।