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सभी किसान भाइयों एवं समस्त उर्वरक विक्रेताओं को सूचित किया

सभी किसान भाइयों एवं समस्त उर्वरक विक्रेताओं को सूचित किया

विशाल समाचार टीम इटावा

इटावा यूपी: जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने जनपद के सभी किसान भाइयों एवं समस्त उर्वरक विक्रेताओं को सूचित किया है कि खरीफ सीजन 2022 की मुख्य फसलों को दृष्टिगत रखते हुये सभी किसान भाइयों को गुणवत्तायुक्त एवं समय पर उर्वरकों की उपलब्धता हो सके इसके लिये प्रत्येक उर्वरक व्यवसायी के पास स्टाक पंजिका तथा रसीद का होना आवश्यक है, जनपद में थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेताओं तथा उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उर्वरकों की उर्वरकवार बिक्री दर तथा स्टाक का अंकन ब्लेक बोर्ड पर प्रतिदिन अंकित किया जाये, उर्वरकों के क्रेता कृषकों के पहचान का विवरण कैश रसीद पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। पहचान विवरण के अन्तर्गत राशन कार्ड, जोतवही, निर्वाचन पहचान पत्र, बैंक पासबुक अथवा इसी प्रकार के अन्य अभिलेखों आदि को अनिवार्य रूप से देखा, जाये जिससे आधार पर क्रेता कृषक की पहचान सुनिश्चित हो सके, उर्वरक विक्रेता द्वारा अपने विक्रय केन्द्रो पर एक विक्रय रजिस्टर रखा जाये, जिसमें किसान का नाम, पिता का नाम, ग्राम का नाम, श्रेणी, कृषित भूमि, उर्वरक का नाम, प्राप्त धनराशि तथा कैश रसीद की संख्या एवं दिनांक का अंकन किया जाए ताकि आवश्यकतानुसार समय-समय पर सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके, उर्वरकों की शीर्ष मांग के समय असामाजिक तत्वों द्वारा सस्ते एन0पी0के0 अथवा नकली उर्वरक तैयार करके डी0ए0पी0 के बैग में भरकर मंहगी दरों पर बेचने का प्रयास किया जाता है तो दोषियों के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अन्तर्गत कार्यवाही करायी जायेगी, यदि कोई उर्वरक विक्रेता कृषकों को मुख्य उर्वरक यथा यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0, मिश्रत उर्वरक, काम्प्लेक्स एवं एम0ओ0पी0 के साथ कम प्रचलित अन्य उत्पाद भी खरीदने हेतु बाध्य किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अन्तर्गत कार्यवाही करायी जायेगी, जनपद में प्रायः थोक उर्वरक विक्रेताओं द्वारा उर्वरक स्टाक को एक जनपद से दूसरे जनपद के थोक उर्वरक विक्रेता को विक्रय/हस्तान्तरित किया जाता है, जिसके कारण उर्वरकों की शीर्ष मांग के समय जनपद में आवंटन के सापेक्ष पर्याप्त मात्रा में उर्वरको की आपूर्ति/उपलब्धता होते हुए भी कमी हो जाती है। यह स्थिति उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा उर्वरक (परिसंचलन नियंत्रण), 1973 का उल्लघंन है। उक्त मामलों में संलिप्त पाये जाने की स्थिति में संम्बन्धित उर्वरक विक्रेता/उर्वरक विनिर्माता एवं प्रदायकर्ता संस्थाओं के विरूद्व उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करायी जायेगी, जनपद के थोक विक्रेता और थोक विक्रेताओ से फुटकर विक्रेता तक उर्वरक एक्नॉलेज समय से और रियल टाइम किया जाये आपके द्वारा समय से उर्वरक एक्नॉलेज नही किया जाता है तो आपके विरूद्व आपकी उर्वरक अनुज्ञप्ति निलंबित करते हुए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करायी जायेगी, थोक एवं फुटकर उर्वरक विकेता कैशलेश/डिजीटल भुगतान प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु जनपद में विशेष अभियान चलाया गया था जिसमें समस्त उर्वरक विक्रेता डिजीटल यू0पी0आई0 क्यू0आर0 उपलब्ध होना चाहिए अगर जिसके पास डिजीटल यू0पी0आई0 क्यू0आर0 उपलब्ध नही मिला उसके विरूद्व कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जनपद के समस्त किसान भाई किसी भी उर्वरक विक्रेताओं के पास उर्वरक क्रय करे तो उसमें यह देखे कि सरकार द्वारा बैग पर जो अंकित मूल्य है उसी मूल्य पर उर्वरक क्रय करे और कैश मीमो ले अगर कोई भी उर्वरक विक्रेता उर्वरक अधिक मूल्य पर दे रहा है व उसके साथ अन्य उर्वरक साथ दे रहा है तत्काल जिला कृषि अधिकारी के मोबाइल नम्बर 9456884920 पर अवगत कराये। उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करे।

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