इटावा

आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि आलेख्य प्रकाशन दिनांक 09.11.2022 से अन्तिम प्रकाशन दिनांक 05-01-2023 तक स्थानान्तरित करने पर रोक लगाने के आदेश निर्गत किये गये

आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि आलेख्य प्रकाशन दिनांक 09.11.2022 से अन्तिम प्रकाशन दिनांक 05-01-2023 तक स्थानान्तरित करने पर रोक लगाने के आदेश निर्गत किये गये

इटावा/ यूपी: अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी जय प्रकाश ने बताया कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2023 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों यथा – जिला निर्वाचन अधिकारी (जिलाधिकारी), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अपर जिलाधिकारी), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप जिलाधिकारी), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार), नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी इत्यादि तथा बूथ लेबिल आफिसर्स को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि आलेख्य प्रकाशन दिनांक 09.11.2022 से अन्तिम प्रकाशन दिनांक 05-01-2023 तक स्थानान्तरित करने पर रोक लगाने के आदेश निर्गत किये गये है।
उन्होंने उक्त निर्देशों के क्रम सम्बन्धित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र में दिये गये निर्देशानुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

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