रीवा

जिले के बाहर की धान एवं मोटा अनाज का आवक एवं निकासी पूर्णत: प्रतिबंधित

जिले के बाहर की धान एवं मोटा अनाज का आवक एवं निकासी पूर्णत: प्रतिबंधित

रीवा एमपी: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने आदेश जारी किये हैं कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर 28 नवम्बर से 16 जनवरी तक धान का उपार्जन किया जाना है। इस अवधि में उत्तरप्रदेश की धान एवं मोटा अनाज का आवक एवं निकासी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किये हैं कि रीवा जिला उत्तरप्रदेश का सीमावर्ती जिला है। विगत वर्षों में उपार्जन अवधि के दौरान उत्तरप्रदेश से रीवा जिले के उपार्जन केन्द्रों में धान के अवैध विक्रय के प्रकरणों में धान एवं वाहन जप्ती कर पुलिस अभियोजन की कार्यवाही की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष उपार्जन अवधि के दौरान उत्तरप्रदेश की धान जिले के उपार्जन केन्द्रों में लाकर समर्थन मूल्य पर अवैध रूप से विक्रय के मामले प्रकाश में आते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए उपार्जन समयावधि 28 नवम्बर से 16 जनवरी 2023 तक के लिए जिले से बाहर की धान एवं मोटा अनाज के आवक एवं निकासी पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। उक्त जिन्स का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने आदेश दिया है कि सीमावर्ती नाकों पर पुलिस, राजस्व, मण्डी, सहकारिता एवं वेयर हाउस विभाग के अधिकारी तथा उड़नदस्ता दल विशेष निगरानी रखना सुनिश्चित करें ताकि उत्तरप्रदेश से जिलों में आने वाली धान के अवैध परिवहन पर रोक लगायी जा सके। उन्होंने आदेश दिये हैं कि उत्तरप्रदेश की धान का अवैध परिवहन करते पकड़े जाने वाले व्यक्तियों तथा वाहनों के ऊपर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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