21 मई 2023 को आयोजित की जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत
शिवराज सिंह राजपूत प्रतिनिधि इटावा
इटावा यूपी: प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इटावा के आदेशानुसार आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13/05/2023 के स्थान पर दिनांक 21.05.2023 को प्रातः 10:00 बजे से जनपद न्यायालय प्रागण इटावा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा जिसमें दिवानी एवं फौजदारी के सुलह समझौते से निस्तारित हो सकने वाले पारिवारिक वाद, आपराधिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, राजस्व. चकबन्दी बैंक मामले धारा 138 एन0आई0 एक्ट सर्विस के मामले श्रमिक वाद, भरण पोषण बाद व तहसील एवं नगरपालिका स्तर के समस्त रिवेन्यू वाद आदि प्रकार के मामले निस्तारित किये जायेंगे। लोक अदालत में चन व समय की बचत करने हेतु एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों को व प्री-लिटिगेशन स्तर के दाम्पत्य वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाये जिससे एक ही बार में मुकदमों से मुक्ति पाये।
उन्होंने सर्व साधारण को सूचित किया है कि दिनांक 13.05.2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत अब दिनांक 21.05.2023 को की जायेगी, जिसमें आप अपने लम्बित मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जाने हेतु उक्त लोक अदालत में भाग लेना सुनिश्चित करें जिसमे अधिक से अधिक जनमानस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सके जिससे माननीय नालसा एवं सालसा द्वारा जनहित का उद्देश्य सफल हो सके।