RTI क्या है यह जानना जरूरी है....
10 रुपए का आईपीओ, स्टांप के साथ जमा कर सकते हैं आरटीआई के लिए आवेदन
एक्सपर्ट सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए देश में सूचना के अधिकार का कानून लागू किया गया है। इसके तहत कोई भी नागरिक एक सादे कागज पर या विभाग से मिलने वाले निःशुल्क आवेदन पर चाही गई जानकारी भरकर जमा कर सकता है। सूचना के अधिकार का फॉर्म खुद
एक आरटीआई एक्टीविस्ट भी बनाकर आवेदन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
Q. आरटीआई के लिए आवेदन लगाने की प्रक्रिया क्या है?
A. किसी भी सरकारी ऑफिस में आरटीआई का फॉर्म निःशुल्क मिलता है। सादे कागज पर भी स्वय आवेदन बनाकर दिया जा सकता है। इसके साथ 10 रुपए का आईपीओ, स्टांप या विभाग में नकद राशि जमा कर रसीद ले सकते हैं। सूचना के अधिकार में आवेदन देने के लिए सरकार द्वारा 10 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है।
Q. आवेदन करने के बाद जानकारी कितने दिनों में मिलती है?
A. जिस भी विभाग से आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी मांग रहे हैं, उस विभाग को 30 दिन में जानकारी देना अनिवार्य है। इस अवधि में वह जानकारी न दें या अधूरी जानकारी दे, जिससे आप संतुष्ट न हों तो आप उस विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं।
Q. प्रथम अपील अधिकारी को आवेदन देने की क्या प्रक्रिया है? A. प्रथम अपील का आवेदन देने के लिए सरकार ने 50 रुपए का शुल्क निर्धारित किया है। यह शुल्क जमा कर आवेदन लगा सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो उनके द्वारा दिए गए निर्णय की कॉपी मिलने के बाद या 45 दिनों तक प्रथम अपील अधिकारी की सुनवाई न होने पर आप मप्र राज्य सूचना आयोग में द्वितीय •अपील कर सकते हैं। इसके लिए आपको लोक सूचना अधिकारी का आवेदन प्रथम अपीलीय अधिकारी का निर्णय लगाना जरूरी है। साथ में सरकार द्वारा 100 शुल्क निर्धारित किया गया है। आयोग में जब द्वितीय अपील के लिए आवेदन करें तो तीन कॉपी में जमा करें।
Q. शिकायत पर कार्रवाई न होने की जानकारी भी क्या आरटीआई से ली जा सकती है? होती है?
A. अगर आप किसी भी विभाग में शिकायत करते हैं। उस पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर 20 दिन के बाद आप सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाकर जानकारी मांग सकते हैं कि हमारी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। इसमें भी 10 रुपए का आरटीआई शुल्क लगाकर उसी विभाग के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करें। किसी भी कार्यालय को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन का 30 दिन में जवाब देना ही होगा, क्योंकि 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत यह कानून बनाया गया है। जवाब न देने पर उस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
Q. आरटीआई के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे
A. कोई भी व्यक्ति आरटीआई के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवेदन करना होता है। इस पर पूछी गई जानकारी के साथ सवाल और संबंधित विभाग का विवरण भरना होगा। जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आरटीआई फीस 10 रुपए का चालान ऑनलाइन भरना होगा। इंटरनेट बैकिंग, डेबिट कार्ड से भी भुगतान कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट होने के बाद मैसेज के रूप में एक नंबर मिलेगा। जिसके माध्यम से स्टेटस चेक कर सकते हैं।