मतदान तथा मतगणना दिवसों में चित्रकूट की सीमावर्ती शराब दुकानें रहेंगी बंद
रिपोर्ट धर्मेन्द्र गुप्ता मऊगंज
रीवा एमपी: रीवा जिले में 17 नवम्बर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। मतगणना 3 दिसम्बर को होगी। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक रीवा जिले की सभी शराब दुकानों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। मतगणना दिवस में भी मतगणना समाप्ति तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार रीवा जिले के साथ-साथ सीमावर्ती चित्रकूट जिले में भी इस अवधि में शराब तथा भांग की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट अभिषेक अनंद द्वारा जारी आदेश के अनुसार आबकारी अधिनियम की धारा 59 के तहत 15 नवम्बर को शाम 6 बजे से 17 नवम्बर को मतदान की समाप्ति तक मध्यप्रदेश की सीमा से 3 किलोमीटर की परिधि में आने वाली शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि में चित्रकूट जिले की देशी एवं विदेशी शराब की दुकान ठर्री, संग्रामपुर, सेमरिया जगन्नाथवासी, लपॉव, डुडौली, की दुकानें बंद रहेंगी। ये सभी दुकानें मतगणना दिवस 3 दिसम्बर को भी पूरे दिन तथा मतगणना समाप्ति तक बंद रहेंगी।