सीतामढ़ी

नशामुक्ति अभियान को गति देने और आम आवाम को नशे से जागरूक करने के उद्देश्य से सीतामढ़ी में कल 23 नवंबर 2023 को

रिपोर्ट पुरूषोत्तम कुमार महतो सीतामढ़ी

 

नशामुक्ति अभियान को गति देने और आम आवाम को नशे से जागरूक करने के उद्देश्य से सीतामढ़ी में कल 23 नवंबर 2023 को

नशा मुक्त बिहार हाफ मैराथन दौड़ का होगा आयोजन।

हाफ मैराथन दौड़ को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां मुकम्मल

नशा मुक्ति अभियान को और गति देने के उद्देश्य से जिले में 23 नवंबर 2023 को आयोजित होने वाले नशा मुक्त बिहार ,हाफ मैराथन दौड़ के सफल आयोजन के मद्देनजर सभी आवश्यक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है।

विदित हो कि नशा मुक्ति दिवस 26 नवंबर से पूर्व राज्य के सभी जिलों में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाना है। इस कड़ी में जिले में कल 23 नवंबर 2022 को हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यह मिनी मैराथन दौड़ जिला अंतर्गत शराब व नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के संदर्भ में जन जागरूकता हरतु नशा मुक्ति के प्रयोजन से आयोजित किया जा रहा है।

रूट 10 किलोमीटर मैराथन दौड़
डूमरा हवाई अड्डा मैदान से—- शंकर चौक/DRCC ऑफिस मुख्य मार्ग/बह्मदेव पब्लिक स्कूल होते हुए V मार्ट/राजोपट्टी शिव मंदिर/मेहसौल चौक/किरण चौक होते हुए गांधी चौक तक जाकर पुनः उसी रुट से वापस हवाई अड्डा मैदान के परेड ग्राउंड तक।*

5 किलोमीटर मैराथन दौड़
डूमरा हवाई अड्डा मैदान से शंकर चौक/DRCC ऑफिस मुख्य मार्ग/ब्रह्मदेव पब्लिक स्कूल होते हुए v मार्ट तक जाकर पुनः उसी रूट से वापस डुमरा हवाई अड्डा मैदान परेड ग्राउंड तक।

हाफ मैराथन दौड़ 23 नवंबर 2023 को सुबह 6:00 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। सुबह 5:00 बजे से ही सभी प्रतिभागी जुटना शुरू हो जाएंगे।

मैराथन दौड़ में प्रथम श्रेणी के 5 किलोमीटर दौड़ में 16 वर्ष से कम उम्र के (बालक एवं बालिका) प्रतिभागी तथा द्वितीय श्रेणी के 10 किलोमीटर की दौड़ में 16 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष एवं महिला प्रतिभागी भाग लेंगे।

नशा मुक्त बिहार हाफ मैराथन के सफल आयोजन हेतु निर्धारित तिथि को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती करने के साथ अन्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस अधिकारी विधि व्यवस्था संबंधित अपने दायित्वो का निर्वहन करेंगे। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पीएचइडी एवं जन सम्पर्क विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए है

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