इटावा

जनवरी 2024 में विभिन्न दिवस सन के चलते जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी

जनवरी 2024 में विभिन्न दिवस सन के चलते जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी

रिपोर्ट विशाल समाचार नेटवर्क न्यूज

इटावा यूपी: अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं दिनांक 01 जनवरी, 2024 को नव वर्ष दिवस, दिनांक 12 जनवरी, 2024 को राष्ट्रीय युवा दिवस, दिनांक 15 जनवरी, 2024 को मकर संक्रान्ति, दिनांक 17 जनवरी, 2024 को गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती, दिनांक 18 जनवरी, 2024 को हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रह0 का उर्स, दिनांक 24 जनवरी, 2024 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस, दिनांक 25 जनवरी, 2024 को मो0 हजरत अली का जन्म दिवस/राष्ट्रीय मतदाता दिवस व दिनांक 26 जनवरी, 2024 को गणतन्त्र दिवस एवं माह जनवरी, 2024 में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद इटावा में असामाजिक व्यक्तियों/तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने के विषय मे गोपनीय सूचना के आधार पर समाधान हो गया है कि कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा किसी सम्भावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए निरोधात्मक कदम उठाया जाना आवश्यक है। चंूकि समय कम है अतः ऐसी स्थिति में आदेश का तामीला संबंधित व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से किया जाना सभ्भव नहीं है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक पक्षीय रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की जाती है।
अपर जिला मजिस्ट्ेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्ानिक संचार माध्यम अथवा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टियूटर, वाटसएप के माध्यम से किसी भी खबर अथवा सूचना को सृर्जित अथवा विस्तारित नहीं करेगा और न ही करवायेगा तथा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियांे के वर्ग अथवा समूह में घृणा, द्वेष अथवा भड़काने वाली भावनाओ का संचार होना संभव हो। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास़्त्र, अस्त्र-शस़्त्र, लाठी ,डण्डा, चाकू अथवा कोई तेजधार वाला शस़्त्र (जिसका फन ढाई इंच से अधिक हो), पटाखे, बम और अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा बिना बारूद वाला जिसका प्रयोग हिंसा के लिये किया जा सके, लेकर विचरण नहीं करेगा।
उक्त अवधि में सम्पूर्ण जनपद में जो दुकाने खुलेंगी उनके दुकानदारांे को फेसकवर/मास्क/ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनेटाइज की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। यदि कोई खरीददार मास्क नहीं पहने है तो उसे सामान की बिक्री नहीं की जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति फेसकवर/मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे एवं सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
जनपद में माह जनवरी, 2024 में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा और परीक्षा केन्द्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में अनाधिकृत रूप से एकत्र नहीं होगें। परीक्षा केन्द्र के आस-पास 01 कि0मी0 की परिधि में फोटो स्टेट मशीनों की दुकाने परीक्षा अवधि में पूर्णतः बन्द रहेंगी, परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन अथवा ऐसे इलेक्ट्रानिक संयंत्र जिससे अनुचित साधन प्रयोग की आशंका हो परीक्षार्थी अपने साथ नहीं ले जा सकेगा।
कोविड-19 के संबंध में त्रुटिपूर्ण/भ्रामक सूचना/चेतावनी फैलाकर भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाले तथा लॅाकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट- 2005 की धारा-51 से 60 में दिये प्राविधानो के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत निर्गत आदेशों का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा -188 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में 31.01.2024 तक लागू रहेगा यदि इससे पूर्व अपास्त न कर दिया जाये।

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