सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की कीमत 25 हजार रुपये तय की है….
रिपोर्ट विशाल समाचार पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के प्राधिकरण बोर्ड ने वर्ष 2009 में महाविद्यालय एवं विद्यापीठ पीएचडी उत्तीर्ण गैर शिक्षक कर्मचारियों और अधिकारियों को 25 हजार रुपये की मंजूरी दे दी है। पिछले 3 साल से इसे बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दिया गया है. तदनुसार, पीएचडी शोध की लागत और नियमों पर चर्चा करना आवश्यक है।
पीएचडी. शोध के किसी भी नियम में शोधकर्ता व्यक्ति के लिए कोई विशेष छूट नहीं है। सिविल सेवकों, गैर-शिक्षण के कर्मचारियों या अधिकारियों या शिक्षकों/प्रोफेसरों को भी छूट नहीं है। केन्द्रीय एवं राज्य सिविल सेवा अवकाश नियमों में अध्ययन अवकाश का प्रावधान किया गया है। उसके लिए दो वर्ष का सवैतनिक अवकाश दिया या स्वीकृत किया जाता है। शिक्षकों या प्रोफेसरों इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के विशेष प्रावधान हैं। फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, यूजीसी फंड आदि का विशेष लाभ मिलता है। लेकिन जब गैर-शिक्षण कर्मचारी अध्ययन अवकाश मांगते हैं, तो सात अलग-अलग उत्तर दिए जाते हैं और शोध करना मुश्किल हो जाता है। जैसे — गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए कोई अध्ययन अवकाश नियम नहीं है। यदि अध्ययन अवकाश का नियम दिखाया जाए तो बताया जाता है कि विश्वविद्यालय या सरकार के पास पैसा नहीं है। यदि आप विश्वविद्यालय अधिनियम और विश्वविद्यालय बजट का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो आपकी पीएच.डी. यह विश्वविद्यालय या सरकार के लिए कैसे उपयोगी होगा? इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है. यदि आप प्रासंगिक जानकारी विश्वविद्यालय को देते हैं, तो विश्वविद्यालय आपको बताता है कि आपकी पीएचडी बेकार है। तो सवाल उठता है कि विश्वविद्यालयों ने पीएचडी जैसा शोध क्यों शुरू किया? ऐसे पीएच.डी. का प्रयोग न करने पर यह पी.एच.डी. एनएएसी मूल्यांकन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रतियोगिता में होती है।
विश्वविद्यालयों द्वारा शोध का हवाला क्यों दिया जाता है? इतना ही नहीं यह जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की गई है। इसका मतलब है कि जनता को एक तरह से गुमराह किया गया है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में विश्वविद्यालय से पूछताछ की है, उनके पत्र का खुलासा नहीं किया गया है.
इसके दूसरी ओर, अक्टूबर 2009 में, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, पीएच.डी. धारक कर्मचारियों और अधिकारियों को 25000 रुपये का प्रोत्साहन पारिश्रमिक देने की घोषणा की गई है लेकिन क्या पूर्णकालिक नौकरी के साथ बिना छुट्टी लिए पीएचडी करना संभव है? फिर इन शोधकर्ताओं को पूर्णकालिक नौकरी और पीएच.डी. मिल गई। पांच साल का शोध कैसा रहा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित के अनुसार, अनुसंधान केंद्र में कम से कम छह महीने तक उपस्थित रहना आवश्यक है।
इस मामले में वर्ष 2018 में एक नागरिक ने पीएचडी के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति को लिखित आवेदन दिया था. जिसमें नियमों का उल्लंघन बताया गया, लेकिन कुलपति ने एक पत्र के माध्यम से नागरिकों को सूचित किया कि इस संबंध में किसी कार्रवाई या कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। केस फाइल में दाखिल.
तीसरा, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1994 में छह गैर-शिक्षण कर्मचारियों को कष्ट अध्ययन अवकाश प्रदान किया था। लेकिन वर्ष 2008 में एक कर्मचारी को शोध के लिए अध्ययन अवकाश नहीं दिए जाने के कारण मामला संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संचालक, उच्च शिक्षा, मंत्रालय एवं मा. शोधकर्ता द्वारा राज्यपाल तथा कुलपति को भेजा गया। मामले का अध्ययन करने के बाद, राज्यपाल कार्यालय ने विश्वविद्यालय के नोटिस में एक पत्र भेजा कि विश्वविद्यालय ने एक शोधकर्ता कर्मचारी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया है और शोध में बाधा डाली है। लेकिन विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ. समय के साथ इन शोधकर्ताओं ने विना वेतन छुट्टी ले ली और अपनी पीएच.डी. पूरी की। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्राप्त करने वाले कर्मचारी को सूचित किया कि यह उपयोगी नहीं है, लेकिन उनकी पुस्तकों को बीए, एमए और ओपन डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रमों के लिए संदर्भ पुस्तकों के रूप में लिया गया था।
चौथा, वर्ष 2008 में, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के एक प्रबंधन परिषद सदस्य की एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं। 1) विश्वविद्यालय को गैर-शिक्षण कर्मचारियों या अधिकारियों को पीएचडी करते समय दो साल तक का सवैतनिक अवकाश देना चाहिए। 2) पीएचडी. उत्तीर्ण होने के बाद उन्हें शिक्षण स्टाफ की सुविधाओं के आधार पर एक पदोन्नति या दो वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए। 3) पीएचडी. शोध का खर्च कम से कम दस हजार रुपये दिया जाना चाहिए। गैर-शिक्षण कर्मचारी या अधिकारी एम. फिल/पीएचडी. इस तरह के शोध प्रशासनिक कार्यों में विश्लेषण और गति पैदा करके प्रशासन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यह बात उस कमेटी के सदस्य ने रिपोर्ट में कही है. लेकिन विश्वविद्यालय ने केवल 10 हजार रुपये की बजाय 25 हजार रुपये का विशेष मानदेय स्वीकृत किया. पदोन्नति, वेतन सहित छुट्टी, वेतन वृद्धि आदि को बाहर रखा गया। लेकिन इस अध्ययन समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, विश्वविद्यालय प्राधिकरण बोर्ड को प्रस्तुत प्रस्ताव और पारित प्रस्ताव, साथ ही अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए जाने वाले 25 हजार रुपये के पारिश्रमिक का अध्ययन करने के बाद, यह बताया गया है कि एक बहुत सारी विसंगति. वर्ष 2009 में इस समिति की रिपोर्ट में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वर्ष 2008 से पहले उत्तीर्ण लोगों को यह रियायत दी जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि समिति के गठन के बाद ये सुविधाएं लागू हो जाएंगी। लेकिन विश्वविद्यालय के दो अधिकारियों के पास इस पैसे को पाने की सामान्य समझ थी इसलिए विश्वविद्यालय के प्रस्ताव में उल्लेख किया गया था कि यह उन लोगों को भी दिया जाना चाहिए जो पहले ही पास आउट हो चुके हैं। समिति का कार्य योजना एवं विकास विभाग में संचालित होता था। उस समय कक्ष अधिकारी और विश्वविद्यालय प्रशासन के एक अधिकारी ने 2008 से पहले पीएचडी उत्तीर्ण की थी।
पीएचडी. की लागतों का तुलनात्मक अध्ययन शिक्षकों या प्रोफेसरों को सवैतनिक छुट्टी मिलती है यानी दो साल तक पूरी सैलरी लगभग कम से कम 70 से 80 हजार रुपये प्रति माह यानी दो साल के लिए 2 लाख रुपये। इसके साथ ही तीन साल में फीस, रिसर्च खर्च आदि कम से कम 1 लाख रुपये है। अगर उन्हें इस रिफंड का कम से कम 80 फीसदी हिस्सा सरकार या यूनिवर्सिटी के जरिए मिलता है तो यह 2 लाख 70 हजार तक जा सकता है. एम. फिल. उत्तीर्ण प्रोफेसरों को तीन वेतन वृद्धि और पीएचडी. मिलती है। पीएचडी. उत्तीर्ण प्रोफेसरों को पाँच वेतन वृद्धियाँ दी जाती हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्त समिति के आधार पर कर्मचारियों को कोई वेतन वृद्धि या पदोन्नति लाभ नहीं दिया गया है या उनके प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजे गए हैं। लेकिन विश्वविद्यालय की पीएचडी. मात्र आठ दिन में कार्यकालित अधिकारियों के विशेष वेतन वृद्धि प्रस्ताव शासन को भेज दिये गये हैं। मैं यहां एक और बात का जिक्र करना चाहता हूं. विश्वविद्यालय में जिन अधिकारियों ने कदाचार किया था अथवा अयोग्य घोषित किये गये थे, उनके लिये एक जाँच समिति नियुक्त की गयी। जांच समिति ने बताया कि उन्होंने कदाचार किया है और सरकार को धोखा दिया है। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी बोर्ड द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें माफ कर दिया गया। उन्हें वेतन वृद्धि, प्रमोशन दिया गया है. विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने विश्वविद्यालय के तीन संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभागों का प्रबंधन किया और जलगांव विश्वविद्यालय से विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी. की अवधि के दौरान उनके अवकाश आवेदनों के विवरण पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि उन्होंने मूल कार्यालय में तीन वर्षों में 10 मेडिकल, 24 अर्जित छुट्टियाँ बिताईं। विश्वविद्यालय के एक अन्य अधिकारी के पास विश्वविद्यालय कानून पर पीएचडी. है। शोध किया। उनकी पीएच.डी. मौखिक परीक्षा के लिए कम से कम 78 लोग उपस्थित हुए। इसमें कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। उस समय नासिक निवासी एक विश्वविद्यालय के प्राधिकारी मंडल का एक सदस्य भी उपस्थित था।
एक तीसरे अधिकारी की पीएचडी.(ई-गवर्नस) मौखिक परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय के मात्र पांच कर्मचारी ही उपस्थित रहे।इस ई -गवर्नस बिषय में पीएचडी पासिंग आंफीसर ने समय के साथ यूनिवर्सिटी को प्रिंट करने में 17 लाख रुपए खर्च कर दिए वर्ष 2018 में एक नागरिक ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई उन्होंने पुस्तक प्रकाशित करना चाहिए
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी सुझाव दिया है।कि शोध को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाना चाहिए।साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी पुस्तकों के लिए आवश्यक प्रकाशन,मुद्रण आदि खर्च के लिए प्रत्येक शोधकर्ता या प्रकाशक को 25 हजार रुपए का भुगतान करने का प्रावधान है। लेकिन लगता है किसी ने इसकी सुध नहीं ली है.
इन सब पर नजर डालें तो विश्वविद्यालय पीएचडी वर्ष 2009 तक की शोध लागत 25 हजार रुपए थी और वर्तमान में इसे 35 हजार रुपए किस मापदंड पर?,यह एक अलग पीएचडी शोध का विषय होगा.