यूपी में पान मसाला खाने वालों के लिए बुरी खबर, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कल से आदेश लागू
पान मसाला खाने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में बुरी खबर है. योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो 1 जून 2024 से लागू होगा.
Pan Masala & Tobacco In UP: उत्तर प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू का सेवन करने वालों के लिए बुरी खबर है. UP में अब एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर रोक लग गई है. यह आदेश 1 जून 2024 से लागू होगा. यह जानकारी एक अधिसूचना में दी गई.
अधिसूचना में कहा गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रतिपादित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बन्धन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 में किसी भी खाद्य पदार्थ में तम्बाकू एवं निकोटिन को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाना प्रतिबन्धित किया गया है, जिसके क्रम में ही उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में तम्बाकूयुक्त पान-मसाला/गुटखा के विनिर्माण / पैकिंग, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर दिनांक 01.04.2013 से प्रतिबन्ध लगाया गया है. उक्त विनियम 2:3.4 से तम्बाकू का प्रभावी अपमिश्रक (Potential Adulterant) होना सिद्ध है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया हवाला
अधिसूचना में कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि विभिन्न पान-मसाला निर्माण इकाईयों द्वारा तम्बाकू का भी निर्माण पान-मसाला के ही ब्राण्डनेम अथवा किसी अन्य ब्राण्डनेम से किया जा रहा है तथा पान-मसाला के पाउच के साथ ही तम्बाकू के भी पाउच भण्डारित एवं विक्रय किए जा रहे हैं. उच्चतम न्यायालय द्वारा Transfer Case (Civil) No. 1/2010 titled as Central Arecanut
Marketing Copn. & ors. Vs. Union of India में पारित आदेश दिनांक 23.09.2016 में उक्त विनियम 2.3.4 का अनुपालन पूर्णतः कराए जाने का आदेश पारित किया है. विनिर्माण इकाईयों द्वारा अपने ब्राण्ड के पान-मसाला के साथ ही तम्बाकू का निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय करने से उपरोक्त विनियम एवं मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश की मूल भावना का अनुपालन नहीं हो पा रहा है.
अधिसूचना में आदेशित किया गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2) (a) में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत एतद्वारा एक ही परिसर में समान ब्राण्डनेम अथवा भिन्न ब्राण्डनेम से प्रभावी अपमिश्रक तम्बाकू निकोटिन के साथ पान-मसाला का विनिर्माण / पैकिंग, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय दिनांक 01.06.2024 से प्रतिबन्धित किया जाता है.