इटावा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा संयुक्त निदेशक अभियोजन इटावा के पर्यवेक्षण में नवीन विधियों पर आयोजित कार्यशाला रिजर्व पुलिस लाइन इटावा में पहुँचकर समस्त थानों/शाखाओं से आये आरक्षियों को दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा संयुक्त निदेशक अभियोजन इटावा के पर्यवेक्षण में नवीन विधियों पर आयोजित कार्यशाला रिजर्व पुलिस लाइन इटावा में पहुँचकर समस्त थानों/शाखाओं से आये आरक्षियों को दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

इटावा विशाल समाचार संवाददाता 

जनपद इटावा में आज दिनांक 26.05.2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन इटावा के सभागार में अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश के सौजन्य से संयुक्त निदेशक अभियोजन इटावा के पर्यवेक्षण में 1. भारतीय न्याय संहिता-2023 2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 नवीन विधियों पर आयोजित कार्यशाला में जाकर कार्यशाला का शुभारम्भ किया गया एवं समस्त थानों/शाखाओं से आये आरक्षियों को भारतीय न्याय संहिता में हुये परिवर्तन के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी साथ ही महोदय द्वारा बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 की जगह लेगी. यह देश में क्रिमिनल ऑफेंस से जुड़ा प्रमुख कानून है.

इसमें अपराधों से जुड़े प्रावधानों को समेकित और संशोधित किया गया है. इसमें पहले की 511 धाराओं के बजाय अब 358 धाराएं होंगी.

इसमें सामुदायिक सेवा को सज़ा के रूप में परिभाषित किया गया है.

 

इसमें पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है. इसमें आतंकवाद को एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका इरादा देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना हो. इसमें राजद्रोह के अपराध को हटा दिया गया है ।

कार्यक्रम के दौरान संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री सुरेन्द्र राम, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध इटावा श्री सुबोध गौतम,एवं जनपद के समस्त थानों/शाखाओं से आये आरक्षी/महिला आरक्षी उपस्थित रहे ।

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