
पॉक्सो एक्ट संबंधी कार्यशाला का हुआ आयोजन
रीवा आलोक कुमार तिवारी. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) विषय में एक दिवसीय कार्यशाला का का आयोजन कृषि महाविद्यालय में किया गया। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पालन के निर्देशन आयोजित कार्यशाला में महाविद्यालय के डीन एसके त्रिपाठी ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम संबंधी कानून के तहत किसी भी बच्चे के प्रति यौन दुर्व्यवहार, यौन हमला या यौन शोषण को अपराध माना जाता है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर सख्त सज़ा का प्रावधान है। इस कानून के तहत बच्चों के सर्वोत्तम हितों और कल्याण को भी ध्यान में रखा जाता है। कार्यशाला में अभियोजन अधिकारी श्री रविंद्र सिंह ने पॉक्सो एक्ट लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपने विचार छात्रों से साझा किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय ने साइबर क्राइम एवं लैंगिक अपराधों के बारे में जानकारी छात्रों को दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय मिश्रा ने महिलाओं के कानून के संबंध में विस्तार से बताया। ममता नरेंद्र सिंह ने बच्चों से जुड़े कानून की जानकारी दी। इस कार्यशाला का संचालन डॉ प्रदीप मिश्रा ने किया एवं आभार प्रदर्शन स्वाती श्रीवास्तव ने किया। कार्यशाला में महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ मनीषा द्विवेदी, क्षितिज तिवारी एवं रेखा शर्मा सहित महाविद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे
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