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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा

रिपोर्ट :विशाल समाचार

स्थान :इटावा ,उत्तर प्रदेश

इटावा – अभिनव रंजन श्रीवास्तव अपर जिला मजिस्ट्रेट ने अवगत कराया है कि इस वर्ष दिनांक 02/03/04.03.2026 को होली, दिनांक 08.03.2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, दिनाक 13.03.2026 को जमात-उल-विदा (अलविदा / रमजान का अंतिम शुक्रवार), 19.03.2026 को चेटी चन्द, दिनांक 21/22.03.2026 को ईद-उल-फितर, दिनांक 26.03.2028 को राम नवमी, दिनांक 31 03.2026 को महावीर जयन्ती तथा दिनांक 14/15.03.2026 को उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा एवं माह मार्च, 2026 में आयोजित होने वाली अन्य परीक्षाओ के दृष्टिगत जनपद इटावा में असामाजिक व्यक्तियों/ तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने के विषय में प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर मेरा समाधान हो गया है कि जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु तथा किसी सम्भावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए निरोधात्मक कदम उठाया जाना आवश्यक है। चूंकि समय कम है अतः ऐसी परिस्थिति में आदेश की तामीला सम्बन्धित व्यक्तियो पर व्यक्तिगत रूप से किया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति को देखते हुए एक पक्षीय रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अभिनव रजन श्रीवास्तव, अपर जिला मजिस्ट्रेट, इटावा एतद्वारा जनपद में निम्न निषेधाज्ञा लागू करता हूँ- 1- निर्गत दिशा-निर्देश दिनाक 31.03.2026 तक प्रभावी रहेंगे। 2 . पाँच अथवा पांच से अधिक संख्या में किसी भी स्थान पर विधि विरूद्ध लोगों का एकत्रित होना अथवा चलना वर्जित किया जाता है। 3- कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डंडा, चाकु, अथवा अन्य कोई तेज धार वाला शस्त्र (जिसका फन ढाई इच से अधिक हो), पटाखे, बम और अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा बिना बारूद वाला शस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जा सके, लेकर नहीं चलेगा, और न ही ईंट, पत्थर, रोडे आदि एकत्रित कर किसी भी प्रकार से मार्ग अवरोध किया जावेगा। 4-कोई भी व्यक्ति शस्त्रों का खुला प्रदर्शन नहीं करेगा। अस्त्र-शस्त्र अथवा लाठी लेकर चलने का प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस अथवा कानून एवं शान्ति व्यवस्था में लगे राज्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा। रुग्णावस्था वाले एवं वृद्ध व्यक्तियों पर लाठी / डंडा लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। 5– कोई भी व्यक्ति इलैक्ट्रानिक संचार माध्यम अथवा सोशल मीडिया (यथा फेसबुक, ट्यूटर, वाट्सएप इत्यादि) के माध्यम से ऐसी किसी खबर अथवा सूचना को सृजित अथवा विस्तारित नहीं करेगा और न ही करवायेगा, जिससे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा समूह में घृणा, द्वेष अथवा भड़काने वाली भावनाओं का सचार होना सम्भव हो। 6 -कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा अन्य के द्वारा ईंटो व पत्थरों के टुकड़े, तेजाब अथवा ऐसा कोई सामान जो बिस्फोटक बनाने में प्रयुक्त होता हो (जो किसी विशेष प्रयोजनार्थ अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत न रखा गया हो) एकत्र नहीं करेगा। 7-कोई भी व्यक्ति सुचारू रूप से चल रही विद्युत व्यवस्था को किसी भी प्रकार से भंग करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को उकसायेगा। 8-कोविड-19 के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण / भ्रामक सूचना / चेतावनी फैलाकर भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाले सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्र डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा महामारी अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। 9- कोई भी व्यक्ति रेल, बस, टेम्पों आदि वाहनों को नहीं रोकेगा और न ही सड़क जाम करके यातायात /आवागमन अवरूद्ध करेगा या करायेगा। 10– कोई भी व्यक्ति किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी व गैर सरकारी संस्था, स्कूल, कालेज आदि को न जबरदस्ती बन्द करायेगा तथा न बन्द करने के लिये उकसायेगा 11- राजनीतिक उ‌द्देश्यों से आयोजित जाति आधारित रैलियाँ आदि समाज में जातीय संघर्ष को बढ़ावा देती है. जो “लोक-व्यवस्था” और “राष्ट्रीय एकता’ के विपरीत है। इन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 12-कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने कार्य अथवा शब्दों के द्वारा किसी भीड़ अथवा व्यक्तियों के समूह को हिंसा एवं उत्तेजनात्मक कार्यों के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नहीं उकसाएगा और न ही हिंसा एवं उत्तेजनात्मक कृत्यों में भाग लेगा। 13-जनपद में माह मार्च, 2026 में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में अनाधिकृत रूप से एकत्र नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 01 कि०मी० की परिधि में फोटो स्टेट की दुकाने परीक्षा के दौरान बन्द रखी जायेंगा।14-परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक मंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आईटी० गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश सम्पूर्ण जनपद इटावा में दिनांक 01-03-2026 से दिनांक 31-03-2026 तक लागू रहेगा यदि इससे पूर्व अपास्त न कर दिया जाय। यह आदेश आज दिनांक 28-02-2026 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित होकर जारी किया गया।

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