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श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें घोषित, एक अप्रैल से लागू

श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें घोषित, एक अप्रैल से लागू

रिपोर्ट: विशाल समाचार 

स्थान:रीवा मध्य प्रदेश 

रीवा जिले के विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित की गई हैं। श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश शासन इंदौर के पत्र और मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुक्रम में कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा एक अप्रैल 2026 से 30 सितम्बर 2026 तक की अवधि के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें प्रभावी करने का आदेश जारी किया गया है। यह पुनरीक्षण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के आधार पर किया गया है, जिसमें जुलाई से दिसंबर 2025 की छमाही के दौरान औसत सूचकांक 425 रहा, जो पिछली छमाही के औसत 414 से 11 बिंदु अधिक है।

नवीन दरों के अनुसार 67 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत अकुशल श्रमिकों का कुल मासिक वेतन 12425 रुपये (प्रतिदिन 478 रुपये) तय किया गया है। इसी प्रकार अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 13421 रुपये मासिक (516 रुपये प्रतिदिन), कुशल श्रमिकों के लिए 15144 रुपये मासिक (582 रुपये प्रतिदिन) और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए 16769 रुपये मासिक (645 रुपये प्रतिदिन) की दरें निर्धारित की गई हैं। शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए भी वेतनमान जारी किया गया है, जिसमें अकुशल वर्ग को 414 रुपये, अर्धकुशल को 447 रुपये, कुशल को 505 रुपये और उच्च कुशल श्रमिकों को 559 रुपये प्रतिदिन देय होगा।

कृषि नियोजन के क्षेत्र में कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिए कुल मासिक वेतन 10012 रुपये और प्रतिदिन की दर 334 रुपये निर्धारित की गई है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि मजदूरी निर्धारण में 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है, जबकि 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया गया है। कलेक्टर ने जिले के समस्त नियोजकों को निर्देशित किया है कि वे श्रमिकों और कर्मचारियों को परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित इन नई न्यूनतम दरों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करें।

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