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श्रम आयुक्त ने पाँच प्रकरणों को सुनवाई के लिए श्रम न्यायालय भेजा

श्रम आयुक्त ने पाँच प्रकरणों को सुनवाई के लिए श्रम न्यायालय भेजा

रीवा जिले के आवेदकों की रीवा श्रम न्यायालय में होगी सुनवाई

रिपोर्ट :विशाल समाचार 

स्थान:रीवा मध्य प्रदेश 

रीवा . रीवा जिले के 5 आवेदकों द्वारा उनके नियोजकों के विरूद्ध प्रकरण श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर में दर्ज किए गए थे। श्रम आयुक्त ने अलग-अलग आदेश जारी कर सभी प्रकरणों की सुनवाई श्रम न्यायालय रीवा में करने के लिए निर्दिष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि औद्योगिक संबंध मुख्यालय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 14 की उपधारा 10 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। अधिनियम की धारा 7 के तहत गठित श्रम न्यायालय रीवा को इन प्रकरणों की सुनवाई के लिए अधिकृत किया जा रहा है। इन प्रकरणों में आवेदक करण सिंह परिहार पिता सूर्यबली सिंह परिहार विरूद्ध अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बेला, आवेदिका सानू यादव पिता भैयालाल यादव विरूद्ध हिन्दुस्तान फील्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर ऑफ ग्लोबल स्मालेन होल्डिंग एण्ड हिन्दुस्तान यूनिवर लिमिटेड मुम्बई शामिल हैं। श्रम आयुक्त ने आवेदक बृजभूषण अग्निहोत्री पिता कुमुदेश्वर प्रसाद अग्निहोत्री विरूद्ध प्रबंध संचालक अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बेला तथा आवेदक जितेन्द्र मिश्रा पिता देवदत्त एवं चार अन्य श्रमिकगण विरूद्ध प्रबंधक एजाइल सिक्योरिटी सर्विस बंजारा हिल्स हैदराबाद एवं प्राचार्य फूड क्राफ्ट संस्थान रतहरा रीवा शामिल हैं। जारी आदेश में आवेदक सुनील कुमार द्विवेदी पिता रामगरीब द्विवेदी विरूद्ध प्रबंधक मेसर्स इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी रीवा तथा महाप्रबंधक अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बेला के प्रकरण श्रम न्यायालय में सुनवाई के लिए निर्दिष्ट किया है। श्रम न्यायालय द्वारा इन प्रकरणों में सुनवाई करके इनके सेवा पृथक्करण की वैधता का निर्धारण किया जाएगा।

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