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धर्मांतरण कानून के तहत दर्ज मामला रद्द करने की रिपब्लिकन पार्टी की मांग

धर्मांतरण कानून के तहत दर्ज मामला रद्द करने की रिपब्लिकन पार्टी की मांग

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान सीतामढ़ी प्रखण्ड 

पुणे : महाराष्ट्र में लागू होने वाले नए धर्मांतरण विरोधी कानून की पृष्ठभूमि में पुणे शहर के खड़की पुलिस थाने में दर्ज मामले को रद्द करने की मांग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) की ओर से की गई है। इस संबंध में पार्टी के पदाधिकारियों ने पुणे शहर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा।

यह ज्ञापन पुणे शहर अध्यक्ष संजय सोनवणे के नेतृत्व में सौंपा गया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश सचिव बालासाहेब जानराव, पुणे शहर सचिव महिपाल वाघमारे, श्याम सदाफुले, ईसाई आघाड़ी के पुणे शहर उपाध्यक्ष इशु दोरोस्वामी, शहर सचिव स्टैनली मेथन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

ज्ञापन के अनुसार, धर्मांतरण से संबंधित नया कानून 28 अगस्त 2026 से राज्य में लागू होने वाला है। पार्टी का दावा है कि खड़की पुलिस थाने में इसी कानून के तहत 18 अगस्त 2026 को मामला दर्ज किया गया है।

पार्टी ने कहा कि कानून लागू होने से पहले ही उसके तहत मामला दर्ज किए जाने के दावे की जांच की जानी चाहिए और संबंधित मामले को रद्द किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर पुणे शहर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) की ओर से तीव्र आंदोलन एवं प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है।

पार्टी ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की तत्काल जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

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