कलेक्टर ने रीवा के ग्राम गड़रिया में अवैध कालोनी निर्माण पर की कार्रवाई
भू-स्वामियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने और संपत्ति कुर्की के दिए आदेश
रिपोर्ट: विशाल समाचार
स्थान:रीवा मध्य प्रदेश
रीवा . कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने हुजूर नगर तहसील अंतर्गत ग्राम गड़रिया में बिना वैध अनुमति के अवैध कालोनी विकसित करने वाले भू-स्वामियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार तहसील हुजूर नगर के वृत्त कोठी स्थित पटवारी हल्का नंबर 33 के ग्राम गड़रिया में विभिन्न भू-स्वामियों द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के अवैध रूप से भू-खंडों की प्लाटिंग कर कालोनी बसाने का मामला सामने आया था। राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि संबंधित भू-स्वामियों ने कृषि भूमि का डायवर्सन कराए बिना उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर लोगों को विक्रय कर दिया। जिन्हें भूखण्ड विक्रय किए गए हैं उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। इस क्षेत्र में बिना अनुमति के कच्ची सड़कें बनाई गईं तथा पेयजल और ड्रेनेज की व्यवस्था कराए बिना निर्माण कार्य कराए गए। भू स्वामियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी से कालोनी विकास की अनुमति नहीं प्राप्त की गई और न ही कालोनी स्थापना संबंधी अन्य प्रावधानों का पालन किया गया, जिससे शासन को भारी राजस्व एवं आश्रय शुल्क की हानि हुई है।
इस पूरे मामले में एसडीएम हुजूर की जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा सभी संबंधित 12 भू-स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया था। प्रकरण में शामिल एक अनावेदक देवेंद्र कुमार तिवारी (जो नोटिस तामील होने के बाद भी अनुपस्थित रहे) को छोड़कर अन्य सभी भू-स्वामियों ने अपना-अपना जवाब प्रस्तुत किया। भू-स्वामियों ने अपने जवाब में पारिवारिक आवश्यकताओं, कर्ज चुकाने और इलाज के खर्चों का हवाला देते हुए जमीन बेचने की बात स्वीकार की, परंतु अवैध कालोनी निर्माण के आरोपों को स्वीकार नहीं किया। कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत सभी जवाबों और दस्तावेजों का गहन परीक्षण करने पर पाया गया कि किसी भी भू-स्वामी के पास कालोनी विकास, डायवर्सन अथवा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की कोई वैध अनुमति उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण उनके द्वारा प्रस्तुत पक्ष असंतोषजनक पाए गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने अवैध कालोनी की स्थापना में हुई अनियमितताओं के कारण भू-स्वामियों के विरुद्ध कड़े आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत एसडीएम हुजूर को निर्देशित किया गया है कि वे कालोनी निर्माण में संलग्न भू-स्वामियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएं। इसके अलावा, कालोनी में वर्तमान में निवास कर रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दोषी भू-स्वामियों की अन्य स्थान पर स्थिति भूमि या अविक्रीत भूमियों को कुर्क कर तत्काल कब्जा प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने संबंधित जमीनों के खसरे में ‘अवैध कालोनी’ की प्रविष्टि दर्ज करने, नामांतरण और नए विक्रय पत्रों के पंजीयन पर रोक लगाने के सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही विद्युत मंडल को नए कनेक्शन न देने, ग्राम पंचायत को निर्माण की अनुमति न देने और कालोनी सेल को शासन को हुई आर्थिक क्षति की वसूली करने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने भूमि स्वामियों का उक्त कृत्य भू राजस्व संहिता, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा निर्मित नियम अधिनियम तथा पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत दण्डनीय पाया है। जिस पर आदेश जारी कर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।
इन पर कार्रवाई के दिए आदेश :- कलेक्टर ने भूमि स्वामियों गिरिवरधारी पिता गया प्रसाद दुबे निवासी जिवला तहसील रायपुर कर्चुलियान, रामलली दुबे पिता चन्द्रशेखर प्रसाद दुबे निवासी शिवप्रसाद मार्ग बेलाऊहन टोला समान रीवा तथा गोमती प्रसाद पिता रामगोपाल दुबे निवासी जिवला तहसील रायपुर कर्चुलियान के विरूद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसी प्रकार श्रीनिवास विश्वकर्मा पिता हजारीलाल विश्वकर्मा, श्रीमती प्रेमवती पत्नी हजारीलाल विश्वकर्मा, अनीता विश्वकर्मा पुत्री हजारीलाल विश्वकर्मा, संजू उर्फ अंजू पुत्री हजारीलाल विश्वकर्मा तथा चिड्डी पिता हजारीलाल विश्वकर्मा निवासी गड़रिया तहसील हुजूर नगर के विरूद्ध भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने श्रीमती धनवन्ती रजक पत्नी मधुवन निवासी रीवा तहसील हुजूर, श्रीमती पूनम पत्नी रामानुज विश्वकर्मा निवासी मढ़ीकला तहसील मनगवां, तथा सुरेश कुमार उपाध्याय पिता सूर्य प्रसाद उपाध्याय निवासी रतहरी तहसील हुजूर नगर रीवा के विरूद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एक अन्य भू स्वामी देवेन्द्र कुमार तिवारी पिता रूद्र प्रताप तिवारी निवासी रायपुर कर्चुलियान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।



