मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तिरुपति-श्रीकालहस्ती यात्रा के लिए ट्रेन 12 अक्टूबर को रवाना होगी आवेदन 23 सितंबर तक आमंत्रित
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान मऊगंज मध्यप्रदेश
मऊगंज . मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तिरुपति – श्रीकालहस्ती के लिए रीवा स्पेशल ट्रेन 12 अक्टूबर को रवाना होगी । तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन 23 सितंबर तक प्राप्त किए जाएगे। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट https://dharmasva.mp.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते है ।
कलेक्टर संजय कुमार जैन ने बताया कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, (महिलाओ के लिए दो वर्ष की छूट) तथा जो आयकर दाता नही है, को प्रदेश के भीतर एवं बाहर स्थित विभिन्न अधिसूचित तीर्थ स्थलो की यात्रा कराए जाने का प्रावधान है । मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के प्रावधानों के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जो अकेले यात्रा करने के लिए आवेदन करते है उन्हे एक सहायक साथ ले जाने की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त 3 से 5 व्यक्तियो के समूह (जहां सभी सदस्य 65 वर्ष से अधिक आयु के हो ) को एक सहायक ले जाने की अनुमति होगी। (जबकि पति पत्नी के साथ यात्रा करने की स्थिति में सहायक की अनुमति नही होगी। सहायक का संबंधी होना अनिवार्य नही है । कलेक्टर कार्यालय की धर्मस्व शाखा के अनुसार तिरुपति – श्रीकालहस्ती की तीर्थ यात्रा पर जाने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों को आवेदन दो प्रतियो में देने होंगे। आवेदन संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी या संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे।
आवेदन पत्र के साथ मूल निवासी के प्रमाण हेतु राशन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, विद्युत देयक, मतदाता पहचान पत्र एवं शस्त्र लायसेंस में से कोई एक अथवा ऐसा प्रमाण संलग्न करना होगा जो शासन द्वारा स्वीकार्य हो। इसके साथ ही आधार कार्ड की छायाप्रति एवं नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज के फोटो भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि तीर्थ यात्रा पोर्टल https://dpms.mp.nic.in के माध्यम से ही दर्ज किए जाए तथा किसी अन्य माध्यम जैसे व्हाटसएप आदि से प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किए जाएगे । उन्होने कहा है कि 23 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक समस्त आवेदनों की प्रविष्टि पोर्टल पर पूर्ण कर ली जाए। निर्धारित कोटे से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में पात्र आवेदको का चयन कम्प्यूटीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा । आवेदको की समस्त जानकारी जैसे नाम , आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर, पूर्ण पता आदि का सत्यापन करते हुए पोर्टल पर प्रविष्टि की जाए। ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में योजना का लाभ प्राप्त कर लिया है उनके आवेदन स्वीकार नही किए जाए ।

