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औरैया, जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में राजनैतिक दलों प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अवगत कराया है

औरैया, जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में राजनैतिक दलों प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अवगत कराया है

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान औरैया उत्तर प्रदेश 

औरैया, जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में राजनैतिक दलों प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अवगत कराया है कि विधानसभा निर्वाचक नामावलियों में पंजीकरण से छूटे हुए पात्र नागरिकों तथा प्रथम बार मतदान के लिए पात्र युवा मतदाताओं के नाम सम्मिलित कराने हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।

उन्होंने बताया कि मतदाता पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम अभी तक विधानसभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं हो पाया है अथवा किसी कारणवश विलोपित हो गया है, वे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में ईपी रेशियो, जेंडर रेशियो तथा 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के युवा मतदाताओं के प्रतिशत में सुधार लाने के उद्देश्य से विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। इसके अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर भ्रमण कर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे हुए पात्र नागरिकों, महिलाओं एवं युवा मतदाताओं को चिह्नित किया जाएगा। साथ ही, पात्र व्यक्तियों से फॉर्म-6 भरवाकर उनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने की कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं बीएलओ को निर्देशित किया कि अभियान के दौरान पात्र नागरिकों तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक छूटे हुए मतदाताओं का पंजीकरण कराया जाए। विशेष रूप से महिलाओं तथा 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि निर्वाचक नामावली में उनका नाम सम्मिलित हो सके।

उन्होंने यह भी अवगत कराया कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 1355-सीईओ-4, दिनांक 30 सितंबर 2026 के अनुसार, जिन राज्यों में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से इतर अन्य पुनरीक्षणों में फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। ऐसे मामलों में निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने के लिए पात्र नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के सिटीजन सर्विस पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ अथवा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म-6 भरकर आवश्यक अभिलेखों के साथ अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे अपने मतदाता पंजीकरण की स्थिति की जांच करें और यदि उनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म-6 भरकर आवेदन करें। आवेदन करते समय सभी आवश्यक विवरण सही एवं त्रुटिरहित भरें, ताकि पंजीकरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उन्होंने जनपद के सभी पात्र नागरिकों, विशेषकर प्रथम बार मतदाता बनने वाले युवाओं एवं महिलाओं से अपील की कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं।

उक्त अवसर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।

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