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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 17 एवं 24 अक्टूबर को विशेष कैम्प आयोजित होंगे।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 17 एवं 24 अक्टूबर को विशेष कैम्प आयोजित होंगे।

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान औरैया उत्तर प्रदेश 

औरैया,/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश चंद्र मौर्य ने अवगत कराया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे पात्र नागरिकों तथा पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के नाम सम्मिलित कराने के उद्देश्य से जनपद में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 17 अक्टूबर (शनिवार) एवं 24 अक्टूबर (शनिवार), 2026 को जनपद के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष कैम्प आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि विशेष कैम्प दिवस पर प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक उपस्थित रहेंगे। कैम्प में मतदाता पंजीकरण के लिए पर्याप्त संख्या में फार्म-6 उपलब्ध रहेंगे। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के इच्छुक पात्र नागरिकों को फार्म-6 के साथ नवीनतम फोटो तथा जन्मतिथि एवं पते से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

नागरिकों की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, जहां फार्म-6 भरने और मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। विशेष कैम्पों की प्रभावी निगरानी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विभिन्न बूथों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने मतदेय स्थल पर पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। यदि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और वे निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, तो फार्म-6 भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कराएं। विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं से अपील की गई है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं। उन्होंने बताया कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी भारत निर्वाचन आयोग के ECINET मोबाइल ऐप अथवा आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in के माध्यम से फार्म-6 भरकर जमा कर सकते हैं।

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