शाहपुर बरहो में साक्षरता शिविर संपन्न
रीवा : मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं श्री आर. सी. वाष्र्णेंय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार श्री मानवेन्द्र पवार अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति सिरमौर के तत्वाधान में ग्राम पंचायत शाहपुर बरहों में भारत के आजादी के उत्सव महोत्सव पर आधारित विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।
शिविर में श्री राजेन्द्र सिंह सिंगार प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंण्ड सिरमौर नें अपने उदबोधन में कहा कि हमारे समाज में महिलायें शिक्षित होने के बावजूद भी अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ है सभी शिक्षित एवं अशिक्षित महिलायें भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। इन कानूनी अधिकारों के रहते हुयें भी उन पर अन्याय, बलात्कार प्रताडना, शोषण, आदि में कोई कमी नहीं है और कई बार तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी भी नहीं होती है। महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी शिकायतें या उन पर किया गया कोई व्यवहार या आचरण घरेलू हिंसा के दायरे में आता है या नहीं इसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्य विशेष के आधार पर किया जाता है।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सक्षम होने के बावजूद अपनी माँ पिता जो स्वतः अपना भरण पोषण नहीं कर सकते का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी नहीं लेता तो 125 के तहत कोर्ट उसे माँ के भरण पोषण के लिये पर्याप्त रकम देने का आदेश देता है। कार्यक्रम में कृष्णपाल शर्मा सचिव ग्राम पंचायत शाहपुर और ग्रामीण जन सहित न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहें।