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पटाखा दुकानों के लिए सुरक्षा मानक तय, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई  

पटाखा दुकानों के लिए सुरक्षा मानक तय, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान मऊगंज मध्यप्रदेश 

 मऊगंज :दीपावली पर अस्थायी पटाखा दुकानों के सुरक्षित संचालन के लिए कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दुकानों का संचालन नगर परिषद के निर्धारित लेआउट के अनुसार तय स्थलों पर ही होगा। दुकानों के बीच 3 मीटर और सुरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी अनिवार्य रहेगी।

प्रत्येक दुकान में अग्निशमन यंत्र, रेत की दो बाल्टियां और अग्निरोधी टीन शेड रखना होगा। तेल एवं गैस के लैंप तथा खुली बिजली की बत्तियों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। विद्युत सुरक्षा के लिए फ्यूज अथवा सर्किट ब्रेकर सहित मास्टर स्विच लगाना अनिवार्य होगा। दुकानों के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। नगर परिषद पानी के टैंकर, फायर ब्रिगेड और साफ-सफाई की व्यवस्था करेगी। दुकानदार को स्वयं दुकान का संचालन करना होगा तथा मूल अनुज्ञप्ति पत्र फोटो सहित प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं

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