विशाल समाचार टीम रीवा
रीवा: मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जिले में खदानधारकों के विरूद्ध नियमों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने अनियमित खनन एवं नियमों का उल्लंघन करने पर जिले की आठ गौण खनिज खदानों को निरस्त कर दिया है। जिनमें फर्शी पत्थर की दो, क्रेशर गिट्टी की चार तथा गौण खनिज चूना पत्थर की दो खदान शामिल हैं।
खदानधारकों द्वारा गौण खनिज खदानों में खनन क्षेत्र में नोटिस बोर्ड, पिलर एवं सुरक्षा की फेंसिंग सहित सघन वृक्षारोपण जैसे अनुबंध शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा पयार्वरणीय स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट, सामाजिक सरोकार के कार्य, मृतकर एवं खनिज लॉयल्टी का समय पर भुगतान किया जाना भी अनुबंध की शर्तों में शामिल है। विगत माहों में खनिज विभाग द्वारा खदान स्थलों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया तथा रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। कलेक्टर द्वारा सूचना पत्र जारी कर एक माह में शर्तों के उल्लंघन के भंग का उपचार करने की हिदायत दी गई थी। समय-सीमा पश्चात भी खदानधारकों द्वारा समाधान कारक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने तथा भौतिक सत्यापन कराए जाने पर प्रगति न प्राप्त होने की स्थिति में हुजूर तहसील के बनकुइयां स्थित खदानधारक मोती पाण्डेय की गौण खनिज चूना पत्थर, दाढ़ी गांव के वंदना स्टोन क्रेशर की क्रेशर गिट्टी खदान तथा दादर गांव के आशा पाण्डेय की गौण खनिज चूना पत्थर खदान, हनुमना तहसील के जड़कुड़ गांव के नेहा सिंह की क्रेशर गिट्टी खदान, हाटा में विभा सिंह की फर्शी पत्थर खदान, बन्ना महत्मान में महेन्द्र द्विवेदी की क्रेशर गिट्टी खदान, जड़कुड़ में सुरेश दुबे की क्रेशर गिट्टी खदान तथा गुढ़ तहसील के गड्डी गांव के जगन्नाथ मिश्रा की फर्शी पत्थर खदान को मध्यप्रदेश गौण खनिज के नियमों का उल्लंघन करने पर उत्खनि पट्टा निरस्त किया गया।