नरवाई में आग लगाने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही
रीवा एमपी: जिले में कृषकों तथा पशुपालकों को भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा गर्मियों में होने वाली आग की दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये कलेक्टर मनोज पुष्प कलेक्टर ने रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों को आग के हवाले करने वाले किसानों के खिलाफ अब कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। हार्वेस्टर के माध्यम से गेंहू की कटाई करने पर उसमें स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा, जिन हार्वेस्टरों में अवशेष प्रबंधन सिस्टम नही होगा, उन्हें गेंहू काटने की अनुमति नही दी जायेगी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
उप संचालक कृषि कल्याण यू.बी. बागरी ने बताया कि पिछले कई वर्षों में कई जगह पर नरवाई (गेंहू के अवशेष) में आग लगाने से अत्यधिक नुकसान हुआ है। नरवाई की आग ने गेंहू की खड़ी फसल के साथ कई घरों को भी जलाकर राख कर दिया था, घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिये शासन ने एहतियातन कदम उठाने शुरू किये हैं, बीते कुछ वर्षों से गेंहू की 80 प्रतिशत कटाई कंबाइन हार्वेस्टर से की जा रही है, हार्वेस्टर से कटाई करने पर एक फिट ऊंचे गेंहू के अवशेष खेत में ही रह जाते है, जिसे किसानों द्वारा खेतों की सफाई के लिये आग लगाकर जला दिया जाता है। अब ऐसे क्षेत्रों में जहां कम्बाइन हार्वेस्टर से गेंहू की फसल कटाई की जा रही हैं वहां पर हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर के उपयोग से भूसा बनाने के लिये अनिवार्य किया गया है बिना स्ट्रारीपर के हार्वेस्टर से फसल कटाई पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक एवं समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है।