रीवा

चुनाव प्रचार सामग्री में मुद्रक और प्रकाशक का नाम देना अनिवार्य

चुनाव प्रचार सामग्री में मुद्रक और प्रकाशक का नाम देना अनिवार्य

रीवा एमपी: जिले में पंचायतराज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है। निर्वाचन के दौरान विभिन्न उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए मुद्रित अथवा हाथ से लिखी गई प्रतियों का उपयोग करते हैं। प्रत्येक चुनाव प्रचार सामग्री में मुद्रक और प्रकाशक का उल्लेख करना अनिवार्य है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अनुसार चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले पोस्टर, पंपलेट, बैनर तथा अन्य सामग्रियों में प्रिंट लाइन में मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक है। सभी उम्मीदवार पोस्टर तथा अन्य प्रचार सामग्रियों की मुद्रित की गई चार प्रतियां घोषणा पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में विवरण दर्जकर जिला निर्वाचन कार्यालय में अनिवार्य रूप से दर्ज करें। इसमें उम्मीदवार के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यदि कोई उम्मीदवार भोपाल में किसी प्रेस में प्रचार सामग्री मुद्रित कराता है तो उसे निर्धारित प्रपत्र में जानकारी मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन कार्यालय दोनों को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button