रीवा

मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शराब की विक्री रहेगी प्रतिबंधित

मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शराब की विक्री रहेगी प्रतिबंधित

रीवा एमपी: जिले में पंचायतराज संस्थाओं के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए तीन चरणों में मतदान कराया जायेगा। प्रथम चरण में जनपद पंचायत नईगढ़ी, मऊगंज एवं हनुमना में 25 जून शनिवार को मतदान होगा। दूसरे चरण में जनपद पंचायत रीवा, रायपुर कर्चुलियान तथा गंगेव में एक जुलाई शुक्रवार को मतदान होगा। तीसरे चरण में जनपद पंचायत सिरमौर, जवा एवं त्योंथर में 8 जुलाई शुक्रवार को मतदान होगा। इन क्षेत्रों में मतदान संपन्न होने के तत्काल बाद मतदान केन्द्र में ही मतगणना की जायेगी। इन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व सभी तरह की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं ताड़ी की दुकाने पूरी तरह से बंद रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने मदिरा की विक्री के साथ-साथ इसके परिवहन पर भी प्रतिबंध के आदेश दिये हैं। यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत लगाये गये हैं। जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव संपन्न होना है उन पंचायतों की सीमा से 5 किलो मीटर की परिधि में आने वाली शराब की दुकाने मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घण्टे पूर्व पूरी तरह से बंद रहेगी। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक तथा जिला आबकारी अधिकारी को कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

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