उम्मीदवार या अभिकर्ता मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक वाहन से ले जायेगा तो होगी कार्यवाही – कलेक्टर
रीवा एमपी: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने निर्देश दिये हैं कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भाडे पर अथवा अन्य किसी सवारी गाड़ी या वाहन से मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जायेगा तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायतों का आम निर्वाचन 2022 के सफलता पूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से अवैध रूप से शस्त्र एवं बारूद रखने वाले, विस्फोटक पदार्थों का भंडारण एवं प्रदाय करने वाले तथा शस्त्रों का निर्माण एवं व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों एवं उनके ठिकानों का पता लगाने का सघन अभियान चलाया गया तथा इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलग्न तत्वों के विरूद्ध संगत अधिनियम के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि उनके कोई आवंक्षनीय तत्व या शस्त्र या विस्फोटक सामग्री तो नही ले जायी जा रही है इस हेतु सघन चेंकिंग की जा रही है तथा जिले में मतगणना पूर्ण हो जाने तक पुलिस द्वारा असामाजिक एवं अपराधिक तत्वों एवं कानून व्यवस्था भंग करने की मंशा से अवैधानिक कृत्यों में प्रवित्य व्यक्तियों की धर पकड़ तथा प्रतिबंधात्मक गिरफ्तारी का सघन अभियान चलाया गया है। इसी प्रकार लारियों, ट्रकों, ट्रक्टर टालियों आदि मालवाहक वाहनों का जिनमें सामान लादने या उतारने वाले श्रमिकों को छोड़कर सवारियों ढोने पर पाबंदी है। प्रचलन विनियमित करने के लिये सघन चेकिंग की व्यवस्था की गई है और यदि ऐसे वाहनों का दुरूपयोग मतदाताओं/सवारियों को लाने या ले जाने के लिये किया जा रहा होगा तो उसके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी साथ ही चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भाड़े पर अथवा अन्यथा प्राप्त किसी सवारी गाड़ी या अन्य वाहन से मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जाने के कृत्य को अपराध माना जायेगा तथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।