अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम पर जागरूकता शिविर आयोजित
पुणे : अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत महिलाओं के अधिकारों पर कानूनी जागरूकता पैदा करने के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की ओर से राज्यगृह, मुंडवा में लड़कियों के लिए एक विशेष कानूनी शिविर का आयोजन किया गया।
श्रीमती मंगल दीपक कश्यप, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती प्रचिता किशोर राठौड़, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, अधिवक्ता. प्रीति परांजपे, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश एस.एस. हॉर्स, श्रीमती मोरे, एक महिला अदालत अधिकारी और पीड़ित महिला उपस्थित थीं।