ग्वालियर तिराहा की दुकान पर तथा उसके पीछे स्थित खाली स्थान पर घरेलू गैस सिलेण्डर की अवैध रिफलिंग का कार्य किया जाता
इटावा यूपी: जिलाधिकारी अवनीश राय ने अवगत कराया है कि नगर क्षेत्र इटावा में रिफिल बुकिंग सेन्टर, सराय दयानत (ग्वालियर तिराहा बाई पास के पास) पर घेरलू कुकिंग गैस सिलेण्डर से वाहनों में अवैध रिफलिंग के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी लखन लाल राजपूत, पूर्ति निरीक्षक विवेक कुमार व शैलेन्द्र सागर सिंह तथा उप निरीक्षक श्री जय प्रकाश सिंह थाना सिविल लाइन मय हमराही द्वारा कल मौके पर जाकर की गई। मौके पर ०2 कारें गैस रिफलिंग कराते हुये पायी गयी। वाहन स्वामी के सम्बन्ध में पूछने पर मौके पर किसी भी व्यक्ति ने अपना वाहन बताने से इन्कार कर दिया। मौके पर उपस्थित मिले व्यक्ति ने अपना नाम श्री आशीष सविता पुत्र हरि शंकर निवासी पुरबिया टोला मकान नं० 98 नगर इटावा बताया। उन्होने मौके पर लिखित बयान दिया कि वह रिफिल बुकिंग सेन्टर, सराय दयानत ग्वालियर तिराहा बाई पास की दुकान का संचालक है। मेरे द्वारा अपनी दुकान पर तथा उसके पीछे स्थित खाली स्थान पर घरेलू गैस सिलेण्डर की अवैध रिफलिंग का कार्य किया जाता है। आज जांच दौरान वाहन संख्या यूपी 75 एस 0090 (स्विफ्ट डिजायर) तथा वाहन संख्या यूपी 75 जे 8010 (सेन्ट्रो) में गैस रिफलिंग 14.2 कि० ग्रा० के घरेलू गैस सिलेण्डर से की जा रही थी। मौके पर वाहनों के अतिरिक्त ०1 इलेक्ट्रानिक कॉटा तथा ०2 रिफलिंग मशीने पायी गयी। मौके पर कोई भी अग्निशमन यंत्र उपलब्ध नही पाया गया। श्री आशीष सविता से घरेलू गैस सिलेण्डर से वाहनो में गैस रिफलिंग के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो वह कोई संतोषजनक जवाब नही दे सके। वाहन संख्या यूपी 75 एस 0090 (स्विफ्ट डिजायर) का ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से भाग गया तथा वाहन संख्या यूपी 75 जे 8010 (सेन्ट्रो) मे घरेलू गैस सिलेण्डर से रिफलिंग करते समय मौके पर पकड़ लिया गया। उक्त वाहनों में घरेलू गैस सिलेण्डर से गैस रिफलिंग का कार्य किया जाना द्रवित पेट्रोलियम गैस विनियमन एवं वितरण आदेश- 2000 एवं तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश (मोटर वाहनों में उपयोग का विनियमन) 2001 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस सम्बन्ध में श्री आशीष सविता पुत्र हरि शंकर निवासी पुरबिया टोला मकान नं० 98 नगर इटावा एवं उपरोक्त दोनों वाहनों के अज्ञात चालकों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत पूर्ति निरीक्षक विवेक कुमार द्वारा थाना सिविल लाइन में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है ।