स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों, जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के लिए रू. 56,460/-एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासी जिनकी वार्षिक आय रू. 46,080/-से अधिक नहीं है, स्वयं का उद्योग/व्यवसाय/कारोबार करने के लिए ऋण चाहते
इटावा यूपी: जिला प्रबन्धक उ०प्र०अनु०जाति वित्त एवं विकास नि०लि० ललिता यादव ने बताया कि उ०प्र०अनु०जाति वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा संचालित पं० दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों, जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के लिए रू. 56,460/-एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासी जिनकी वार्षिक आय रू. 46,080/-से अधिक नहीं है, स्वयं का उद्योग/व्यवसाय/कारोबार करने के लिए ऋण चाहते हैं, उन्हें बैकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, जिसमें अधिकतम रू.10,000/-का शासकीय अनुदान, योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष धनराशि बैंक ऋण होगी।
उक्त योजना में लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अनु०जाति के व्यक्ति ऋणावेदन-पत्र के साथ जाति, वार्षिक आय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास की छाया प्रति संलग्न कर शहरी व नगरीय क्षेत्र के निवासी कक्ष सं.62 विकास भवन, इटावा स्थित कार्यालय में एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने विकास खण्ड के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में जमा कर सकते हैं। पात्र लाभार्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से चयन समिति द्वारा किया जायेगा। पूर्व में लाभान्वित व्यक्ति योजना के पात्र नहीं हैं। विशेष जानकारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र के निवासी विकास खण्ड में नियुक्त सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स०क०) से एवं शहरी क्षेत्र के निवासी जिला कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।