सीतामढ़ी

जिलाधिकारी ने सभी लोक अभियोजक, विशेष अभियोजक के कार्य और उनके स्तर पर लंबित रहने के कारणों पर समीक्षा कर निर्देशित किया

जिलाधिकारी ने सभी लोक अभियोजक, विशेष अभियोजक के कार्य और उनके स्तर पर लंबित रहने के कारणों पर समीक्षा कर निर्देशित किया

सीतामढी बिहार: जिलाधिकारी ने सभी लोक अभियोजक, विशेष अभियोजक के कार्य और उनके स्तर पर लंबित रहने के कारणों पर समीक्षा कर निर्देशित किया कि सभी संबद्ध पदाधिकारी समन्वय के साथ कार्य करते हुए कांडों के निष्पादन में रुचि लेकर कार्य करें। अधिकतम दोषसिद्धि कराना लक्ष्य रखें। जघन्यअपराधों यथा:- यौन उत्पीड़न ,बलात्कार, लैंगिक अपराध, जुवेनाइल, मानव व्यापार, एसटी-एससी के मामले उच्च प्राथमिकता के साथ निष्पादित करें। मद्य निषेध से संबंधित लंबित वादों ,स्पीडी ट्रायल के निस्तारण की दिशा में कार्य में गति लाएं।

जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में अभियोजन से संबंधित बैठक समाहरणालय के परिचर्चा भवन में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सीतामढ़ी हर किशोर राय भी उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित एपीपी एवं स्पेशल पीपी से अनुरोध किया गया कि फैसला हेतु लंबित कांडों में अविलंब सजा दिलाने का प्रयास करें। जिले के विभिन्न न्यायालय में लंबित एवं निष्पादित कांडों मामलों में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, जिला अभियोजन पदाधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी के साथ लंबित वादों की स्थिति की समीक्षा की गई । जिला पदाधिकारी द्वारा एसपीडी ट्रायल के वादों में अभिलंब दोषियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया गया, उत्पाद एक्ट के तहत वादों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने एससी एसटी एक्ट एवं सभी एक्ट के मामलों में के तहत सजा की संख्या कम होने पर असंतोष व्यक्त किया। अगले बैठक से पूर्व अधिक से अधिक मामलों में सजा दिलवाने के निदेश दिया। लंबित वादों की बिंदुओं का अनुपालन करने हेतु सभी अभियोजन पदाधिकारियों को जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया। कितने मामलों में समन एनबीडब्ल्यू किया गया है। आरोप गठन मामले में अनुपस्थित अभियुक्तों के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू कितने मामलों में निर्गत किया गया है। अभियोजन साक्ष्य मामले में कितने महत्वपूर्ण साक्षियों का साक्ष्य कराया गया तथा कितने मामले में 309 सीआरपीसी का अनुपालन किया गया एवं कितने अनुपस्थित साक्ष्यों पर एनबीडब्ल्यू निर्गत कराया गया है।
सफाई साक्ष्य मामले में सफाई साक्ष्य हेतु कितने लंबित मामलों में शॉट डेट लेने हेतु लिखित रूप से अनुरोध किया गया है। बहस में कितने मामले में प्रतिदिन बहस किया गया तथा लिखित बहस दाखिल किया गया एवं कितने मामले में लिखित रूप में बहस समाप्ति की सूचना दी गई। निर्णय में कितने मामले में बहस की समाप्ति के पश्चात लिखित रूप में निर्णय करने का अनुरोध किया गया हैं। साथ ही उन्होंने उत्पाद अधिनियम पाक्सो एक्ट एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार (अधिनियम) लंबित वादों को प्राथमिकता के आधार पर ससमय करवाई करने का निर्देश दिया। ।वही बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी द्वारा लोक अभियोजक ,अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, एवं अभियोजन पदाधिकारियों से सरकार का पक्ष निष्ठा पूर्वक मजबूती से रखने का अनुरोध किया गया साथ ही लंबित मामलों में आरोप गठित करने की संख्या में वृद्धि के लिए कार्य करने का अनुरोध किया गया । 125 जो अंतिम चरण में यथा सफाई साक्ष्य एवं फैसला हेतु लंबित वादों को अभिलंब दोषी को सजा दिलाने का प्रयास का निदेश दिया गया। उक्त बैठक में प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा, जिला जनसंपर्क अधिकारी, सभी लोक अभियोजक सभी सहायक अभियोजन अधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button