मध्य प्रदेशरीवा

दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना हुआ अनिवार्य कलेक्टर ने धारा 144 (1) के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के दिए आदेश

दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना हुआ अनिवार्य
कलेक्टर ने धारा 144 (1) के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के दिए आदेश

रीवा एमपी : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की गई जनहित याचिका के संबंध में 23 सितम्बर को पारित आदेश के परिपालन तथा आमजनों की सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने के लिए जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण रीवा जिले में सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालयों में पदस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों (पीलियन राइड सहित) को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। ऐसे शासकीय सेवक को हेलमेट के बिना कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालक दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल देंगे। इस आशय के फ्लैक्स एवं बैनर सभी पेट्रोल पंपों में तत्काल लगाएं।
जारी आदेश के अनुसार स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत अथवा नगर निगम एवं अन्य सार्वजनिक स्थल के पार्किंग में केवल हेलमेट धारण करने वाले दोपहिया वाहनों को पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। दोपहिया वाहन विक्रेता एजेंसियां अपने दुकान के बाहर फ्लैक्स और बैनर लगाकर दोपहिया वाहन के साथ हेलमेट प्राप्त करना संबंधी जानकारी प्रदर्शित करें। बिना हेलमेट क्रेता को शोरूम में प्रवेश न दें। जिले के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, होटल, ढावे, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल आदि में हेमेट के उपयोग संबंधी फ्लैक्स और बैनर लगाए जाएं।
जारी आदेश के अनुसार जिले के डायल 100 वाहन एवं अन्य वाहनों में लगे लाउड स्पीकर के माध्यम से हेलमेट धारण करने का लगातार प्रचार-प्रसार करें। प्रत्येक दो थाने के बीच एक पीए सिस्टम किराए पर लेकर आदेश का प्रचार-प्रसार कराएं। जिले में संचालित सभी लाइसेंसी शराब की दुकानों एवं हॉट बाजार के पार्किंग स्थलों में भी हेलमेट पहनने का प्रचार-प्रसार किया जाए। स्थानीय टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के संबंध में जागरूक किया जाए। इस आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत इसे एक पक्षीय रूप में पारित किया जाता है। इस आदेश के पालन का उत्तरदायित्व शासकीय संस्थाओं तथा कार्यालय होने की स्थिति में कार्यालय प्रमुख तथा विभाग प्रमुख की होगी। निजी संस्था, फैक्ट्री, सिनेमा घर या शोरूम आदि के प्रबंधक अथवा संचालक इस आदेश के पालन के लिए उत्तरदायी होंगे। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक तथा सभी एसडीएम को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए

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