बाल मजदूरी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान का क्रियान्वयन
पुणे : श्रम विभाग की ओर से 14 से 20 नवंबर 2022 तक बाल श्रम के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इस अवसर पर समाज के सभी तत्वों से आह्वान किया गया है कि वे इस अवांछनीय प्रथा को समाप्त करने में सहयोग करें।
इस दौरान जिला कार्य बल के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर रैलियों का आयोजन, बाल श्रम विरोधी बोर्ड का प्रदर्शन, राउंड आयोजित कर विभिन्न व्यवसायियों, नियोक्ताओं और संगठनों आदि से आश्वासन लिया कि वे बाल श्रमिकों को रोजगार नहीं देंगे. बाल श्रम के खिलाफ शपथ लेने जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
बाल एवं किशोर श्रम रोकथाम एवं नियमन अधिनियम के नए प्रावधानों के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम करने के लिए मजबूर करना कानून के तहत अपराध है। इस बात की जानकारी होनी चाहिए और 14 से 18 साल के बच्चों को खतरनाक काम करने के लिए मजबूर करने जैसे अपराधों से सभी को दूर रहना चाहिए। अपने बच्चों को स्कूल भेजना हर माता-पिता की जिम्मेदारी है। अपर श्रमायुक्त शैलेंद्र पोल ने हम सभी से बाल श्रम की अवांछनीय प्रथा को समाप्त करने की अपील की है।