कलेक्टर ने 11 परियोजना अधिकारियों को दिया वेतनवृद्धि रोकने का नोटिस
रीवा एमपी: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना लागू की गयी है। इस योजना के तहत जिन बच्चों के माता-पिता का देहांत हो गया है। उन्हें भरण-पोषण के लिए 4 हजार रूपये की राशि एक वर्ष तक हर माह दी जाती है। यह राशि बच्चे एवं उसके संरक्षक के संयुक्त बैंक खाते में प्रदान की जाती है। इसी तरह कोरोनाकाल में जिन बच्चों के माता-पिता की मौत हो गयी। उनको 18 साल आयु पूरा होने तक मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना से 4 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत वर्तमान में 29 बच्चो का आनलाइन पंजीयन किया जा चुका है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने पात्र बच्चों के सर्वेक्षण में रूचि न दिखाने तथा पात्र बच्चों का आनलाइन पंजीयन न कराने पर महिला एवं बाल विकास विभाग की 11 परियोजना अधिकारियों को 2-2 वार्षिक वेतनवृद्धियां रोकने का नोटिस दिया है। इन अधिकारियों को नोटिस का तीन दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। समय-सीमा का पालन न करने तथा उत्तर संतोषजनक न होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।