त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन में अभ्यर्थियों के जुलूस आयोजन के संबंध में आदेश
रीवा एमपी: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत उप चुनाव के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने हेतु निर्वाचन के प्रचार-प्रसार हेतु राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा जुलूस निकालने के संबंध में आयोग के निर्देशानुसार एवं दण्ड प्रक्रिया 1073 की धारा-144 के अन्तर्गत आदेश दिये गये हैं। आदेश में कहा गया है कि जुलूस/मोटर साइकिल जुलूस आयोजन के लिए मार्ग का निर्धारण पूर्व से करते हुए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रतिबंधित स्थानों में जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे तथा जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा उत्पन्न न हो इसका भी ध्यान रखा जाय। जुलूस में शामिल लोगों को ऐसी चीजे लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा जिसमें उतेजना के समय में उनका उपयोग हो।