इटावा

सामान्य निर्वाचन २०२३ कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध निर्वाचन की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी

सामान्य निर्वाचन २०२३ कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध निर्वाचन की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी

इटावा एमपी: जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) अवनीश राय ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 09 अप्रैल, 2023 को नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार सहिता प्रभावी हो गई है।
उन्होंने उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये जनपद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेशित किया है कि वह नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के दौरान दिनांक 10.04 2023 से निर्वाचन समाप्ति तक किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में उनकी अनुमति प्राप्त की जायेगी। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध निर्वाचन की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

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