तरल पदार्थ लेकर मतदान स्थल और मतगणना के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश निषेध रहेगा
शिवराज सिंह राजपूत प्रतिनिधि इटावा
इटावा यूपी: सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जि. नि.काo/. (पं. एव न. नि.) ने बताया कि प्रदेश के समस्त जनपदों में नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन, 2022 के दृष्टिगत मतदान दिवसों पर उम्मीदवारों, उनके अभिकर्ताओं और मतदाताओं का मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश निषेध रहेगा। मतगणना की पूरी अवधि के दौरान उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं का मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतगणना स्थल पर भी प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर लगे कार्मिकों पर लागू नहीं होगा।