प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित करने हेतु निर्वाचन से सम्बन्धित विज्ञापन बुक कर दिया गया है तो इस प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन को उक्त 48 घण्टे की अवधि में भी प्रकाशित किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं
इटावा यूपी: सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जिo निo काo (पंo एव नo निo) ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 हेतु निर्गत आदर्श आचार संहिता के बिन्दु संख्या-3(च) के प्रिन्ट मीडिया के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया है कि यदि मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व किसी प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित करने हेतु निर्वाचन से सम्बन्धित विज्ञापन बुक कर दिया गया है तो इस प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन को उक्त 48 घण्टे की अवधि में भी प्रकाशित किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उदाहरणार्थ दिनांक 04.05.2023 को होने वाले प्रथम चरण के मतदान की समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात् दिनांक 02.05.2023 को सायं 06:00 बजे से पूर्व दिए गए निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन के प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसी प्रकार मतदान दिनांक 11.05. 2023 हेतु प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशन हेतु कोई प्रतिबन्ध नहीं है।