अटल आवासीय विद्यालय बिल्हौर कानपुर नगर में कक्षा-6 में 80 सीटों (40 छात्र 40 छात्राओं) के प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं..
शिवराज सिंह राजपूत प्रतिनिधि इटावा
इटावा यूपी: – सहायक श्रमायुक्त श्वेता गर्ग ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय बिल्हौर कानपुर नगर सी०बी०एस०सी० पैर्टन पर आधारित शिक्षण संस्थान है। जिसमें बालक/बालिको के लिये पृथक-पृथक छात्रावास उपलब्ध होगे। तथा निःशुल्क शिक्षा यूनिफार्म पाठ्यपुस्तके भोजन एवं आवास की सुविधा होगी। विद्यालय सुरक्षित खेल सुविधाओं एवं हरियाली से परिपूर्ण होगा।
अटल आवासीय विद्यालय बिल्हौर कानपुर नगर में कक्षा-6 में 80 सीटों (40 छात्र 40 छात्राओं) के प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। कानपुर मण्डल के समस्त जनपदों के समस्त जनपदों के समस्त श्रम कार्यालय एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालयों से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा जिले की एन.आई.सी. वेबसाइट: kanpurnagar.nic.in, kanpurdehat.nic.in, auraiya.nic.in, kannauj.nic.in, etawah.nic.in अथवा farrukhabad.nic.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र उक्त उल्लिखित कार्यालयों में निर्धारित अवधि में प्राप्त करायें। आवेदन पत्र उपरोक्त कार्यालयों में 06.05 2023 से 25.05.2023 तक प्रातः 10 बजे शायः 5 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। आवेदन को जमा करने की अंतिम तिथि 31.05.2023
शाय 5 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। पात्रता हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता पिता अद्यतनीकृत रूप से विधिवत पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो पंजीयन के उपरान्त दिनांक 01.04 2023 को कम से कम 03 वर्ष बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हो, उनके प्रति परिवार अधिकतम 02 बच्चे पात्र होंगे, वह बच्चे जो कोविड से अनाथ हुए है, जिनका महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीयन हो अथवा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) हेतु पात्र बच्चे, उम्र सीमा- ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु 10 से 13 वर्ष के मध्य हो। (नोट- अभ्यर्थी का जन्म 01:05 2010 से पहले और 30.04.2013(जिनमें उक्त तिथिया सम्मिलित हैं) के बाद नहीं होना चाहिए।), अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता:- किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय न्यूनतम कक्षा 05: उत्तीर्ण हो, सीटों का आरक्षण- 27% अन्य पिछडा वर्ग 21% अनुसूचित जाति एवं 02% अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण का प्रधान है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग बच्चो ( शारीरिक विकलांगता श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित) के लिए आरक्षण का प्राविधान है।