जिला स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की
रिपोर्ट विशाल समाचार नेटवर्क टीम
सीतामढी बिहार: जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में जिला स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई । बैठक में एससी एसटी एक्ट के तहत मुआवजा राशि का भुगतान की समीक्षा की गई। मुआवजा भुगतान के लंबित मामलों को पूरी प्राथमिकता में लेकर ससमय भुगतान करवाने का निदेश दिया गया। इस अधिनियम के तहत सभी मामलों में आरोप पत्र, आरोप गठन संबंधित समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि निर्धारित समय सीमा के अंदर आरोप पत्र एवं आरोप गठन की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक एवं लोक अभियोजक द्वारा की जाए। इसी अधिनियम के तहत हत्या के मामले में आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने का प्रावधान है उन्होंने ने निदेश दिया गया कि हत्या के मामले में आरोप गठन से संबंधित कार्रवाई करने को लेकर माननीय न्यायालय को अनुरोध किया जाए ताकि ससमय पीड़ित को उचित लाभ दी जा सके। साथ ही थाना स्तर पर लंबित मामले एवम विशेष लोक अभियोजक के स्तर पर लंबित मामले आदि की भी समीक्षा की गई। उन्होंने ने निदेश दिया कि हर हाल में ससमय आरोप पत्र न्यायालय में सपर्पित करना सुनिश्चित करें। सिविल सर्जन को निदेश दिया गया कि जो भी चिकित्सा प्रतिवेदन लंबित है उसपर यथाशीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी, जिला कल्याण पदाधिकारी पनेश्वर महतो, डीएसपी मुख्यालय राकेश रंजन, अनुसूचित जनजाति थानाध्यक्ष एवं अन्य उपस्थित थे।